सार
पासपोर्ट के लिए अप्लाय करना बेहद आसान है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और कुछ जरूरी दस्तावेज भरकर सबमिट कर दें। लेकिन आपको एक बार अपने नजदीकी पासपोर्ट केंद्र जाना होगा।
बिजनेस डेस्कः पासपोर्ट (passport) अब कोई भी आसानी से बनवा सकता है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है। अब पहले की तरह पासपोर्ट की फीस भी नहीं लगती है। इसकी फीस को भी कम कर दिया गया है। आप घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पसपोर्ट को कैसे अप्लाय (How to Apply Passport) किया जा सकता है।
पासपोर्ट के लिए लगनेवाला डॉक्यूमेंट
- जन्म प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन करें अप्लाय
- ऑफिशियल वेबसाइट https://portal1।passportindia।gov।in/ पर जाएं।
- इसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें
- जिसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। इसको सावधानीपूर्वक भरें।
- फॉर्म को भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा।
- इसके बाद पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर वापस आएं।
- वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- ईमेल आईडी डालें और कंटीन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद एक फार्म ओपन होगा, जिसे आपको भरना होगा।
- फॉर्म फिल करने के बाद पे एंड शेड्यूल अप्वाइंटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चालान के जरिए पेमेंट करें।
- पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर आपके शहर के पासपोर्ट सेवा केंद्रों की सूची दिखाई देगी।
- यहां से अपनी सुविधानुसार अपॉइंटमेंट की तारीख सेलेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें।
- अप्वाइंटमेंट के दिन ऑरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ पासपोर्ट कार्यालय जाएं।
- डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन होने के करीब 15- 20 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट डाक से आपके घर पहुंच जाएगा।
पुलिस वेरिफिकेशन के नियम
किसी भी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन एक जरूरी प्रक्रिया है। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट दिया गया है। लेकिन अधिकतर मामलों में यह एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके बिना पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। वैसे जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो, आपकी दी गई सूचनाओं को जांचने के लिए पुलिस व्यक्तिगत तौर पर आपके घर पहुंचती. इस दौरान पुलिस आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहा है, जैसी बातें जांच करती है. इसके अलवा अगर आवेदक के खिलाफ कोई पुलिस या कोर्ट केस लंबित है तो पुलिस इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पासपोर्ट ऑफिस को पहुंचाती है। बता दें कि जिन लोगों को इमरजेंसी में विदेश यात्रा करनी होती है, उन्हें तत्काल पासपोर्ट जारी किया जाता है।
पासपोर्ट की वैधता
आमतौर पर पासपोर्ट की वैधता दस सालों के लिए होती है। लेकिन वैधता कब खत्म होगी इस बात को लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसके लिए विदेश मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है। मंत्रालय अब वैधता समाप्त होने से नौ महीने पहले एक एसएमएस भेजता है। इतना ही नहीं सात महीने बचने पर एक बार फिर मंत्रालय की तरफ से एसएमएस आता है।
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