सार
सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट नौकरी करने वाला, इमरजेंसी में हर कोई पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना चाहता है। इस फंड में जमा रकम मुश्किल समय में नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। हालांकि, इमरजेंसी में अगर आपको ये पैसा निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं।
PF Withdrawl Easy Steps: सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट नौकरी करने वाला, इमरजेंसी में हर कोई पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना चाहता है। इस फंड में जमा रकम मुश्किल समय में नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। कोरोना काल में भी पीएम के पैसे ने लोगों की काफी मदद की। बता दें कि हर कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। इस जमा राशि पर सरकार सालाना करीब 8% ब्याज भी देती है। 2022-23 का ब्याज जल्द ही पीएफ खाते में आने वाला है। हालांकि, इमरजेंसी में अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे अपने पीएफ खाते से सिर्फ 3 दिन में पैसा निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं।
पीएफ खाते में जमा राशि को निकालने के कुछ नियम हैं। इन्हें फॉलो करके ही आप अपने जरूरत की रकम निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ (EPFO) कुछ शर्तों के साथ पीएफ अकाउंट (PF Amount) से पैसे निकालने की परमिशन देता है। EPFO के मुताबिक आप ऑनलाइन सिर्फ 3 दिन में अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, कितना पैसा निकाला जा सकता है, इसकी राशि और नियम तय हैं।
क्या हैं पैसा निकालने के नियम?
कोई भी कर्मचारी जिसका पीएफ अकाउंट है, वो 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या पीएफ खाते में जमा कुल रकम का 75 फीसदी हिस्सा आसानी से निकाल सकता है। इन दोनों में से जो भी कम होगा, वही पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा और पैसा सिर्फ 72 घंटे में आपके बैंक खाते में आ जाएगा। वहीं जो लोग मैनुअली पीएफ का पैसा निकालते हैं, उन्हें 15-20 दिन लग जाते हैं।
इन स्टेप्स को फॉलो कर निकालें पैसा :
- सबसे पहले ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल (https://www.epfindia.gov.in/) पर जाएं।
- यहां जाकर मेन्यू में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नीचे Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
- इसके बाद एक लॉगइन पेज खुलेगा। यहां यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। नए पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं।
- ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें। अब एक और नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा।
- वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा।
- इसके बाद Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें। अब एक और फॉर्म खुलेगा।
- यहां I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM - 31) सिलेक्ट करें।
- यहां आपसे पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी। चेकबॉक्स पर मार्क करते ही प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
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