सार

ITR Filing: इंप्‍लॉयर की ओर से अपने कर्मचारियों को एचआरए (HRA) का भुगतान कि‍या जाता है। यह उनके वेतन का हिस्सा है। टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) हर साल आवास के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का लाभ उठा सकते हैं।

ब‍िजनेस डेस्‍क। असेसमेंट ईयर 2021-22 या वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा दिसंबर में है। जबकि आप में से बहुतों ने अपना आईटीआर पहले ही दाखिल कर दिया होगा, कुछ अंतिम समय में फाइल करने वाले भी हो सकते हैं। एचआरए कर्मचारियों को इंप्‍लॉयर द्वारा भुगतान किया जाने वाला हाउस रेंट अलाउंस है और यह उनके वेतन का एक हिस्सा है।

धारा 10 के तहत म‍िलती है छूट
हाउस रेंट अलाउंस टैक्‍सपेयर्स को हर साल आवास के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का लाभ लेने की अनुमति देता है। एचआरए की राशि को आईटीआर में कॉलम भत्ते के तहत धारा 10 के तहत छूट की सीमा तक खुलासा करना आवश्यक है। धारा 10(3ए) रिलेवेंट सेक्‍शन है, जिसके तहत छूट वाले एचआरए की राशि को दिखाया जाता है। आईटीआर दाखिल करते समय, कई आवश्यक क्‍लेम के बीच, आपको फॉर्म 16 में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का भी दावा करना होगा।

अगर आपके पास लैंडलॉर्ड का नहीं है पैन कार्ड
अब सवाल यह है क‍ि अगर आपके पास मकान मालिक का पैन उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? यदि मकान मालिक अपना पैन विवरण प्रदान नहीं कर रहा है तो क्या कोई कर्मचारी एचआरए का दावा कर सकता है? इस पर जानकारों का कहना है क‍ि यदि कर्मचारी द्वारा वार्षिक किराए के लिए भुगतान की गई राशि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, तो कर्मचारी के लिए इंप्‍लॉयर को मकान मालिक के पैन ड‍िटेल जमा करना अनिवार्य है। लेकिन अगर मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो कर्मचारी द्वारा मकान मालिक के नाम और पते के साथ एक ड‍िक्‍लेरेशन दायर करना होगा।

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31 द‍िसंबर है आईटीआर दाख‍िल करने की डेट
आईटीआर दाख‍िल करने की 31 दि‍संबर 2021 है। डिपार्टमेंट ने स‍ितंबर में ट्वीट करके जानकारी दी थी कि आईटीआर और अलग-अलग तरह की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आईटीआर दाख‍िल करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। इससे पहले यह तारीख 30 सितंबर 2021 थी। यह फैसला नए पोर्टल में आर्इटीआर दाख‍िल करने में आ रही द‍िक्‍कतों को देखते हुए लिया गया था। नया पोर्टल इंफोस‍िस की ओर से बनाया गया था और जून में इसकी शुरूआत की गई थी।

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