सार
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar) से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द इसे करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
बिजनेस डेस्क। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar) से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द इसे करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि इसके लिए अब सिर्फ 10 दिन का समय रह गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तय की थी। इसके बाद जिन लोगों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, उन्हें 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही उनका पैन डिएक्टिवेट (Deactivate) भी हो जाएगा।
जानें क्या है नियम
अगर आपका पैन (PAN) डिएक्टिवेट हो गया और आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा निकालने के लिए उस पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा, बिना पैन कार्ड के बड़ी रकम निकाल पाना संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही, डिएक्टिवेट पैन कार्ड से इसे हर ट्रांजैक्शन के लिए जुर्माना देना होगा।
कैसे करा सकते हैं लिंक
ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड में जन्म का साल मेंशन होने पर स्क्वायर पर टिक करें। इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करें। अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
SMS भेजकर भी कर सकते हैं लिंक
इसके लिए अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें। इसके बाद 12 डिजिट वाला Aadhaar नंबर लिखें। फिर 10 डिजिट वाला पैन नंबर लिखें। इसके बाद स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। बता दें कि डिएक्टिवेट PAN को भी ऑपरेटिव किया जा सकता है। इसके लिए एक एसएमएस करना होगा। इसके लिए मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर एंटर करना होगा और 567678 or 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।