EPFO ने कुछ नए नियमों बदलाव किया है। अब कुछ क्लेम को ऑनलाइन फाइल करते वक्त बैंक पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने के आवश्यकताओं में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इन अपडेट से ऑनलाइन क्लेम करने की प्रोसेस को आसान और तेज बनाना हैं।

बिजनेस डेस्क. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ नए नियमों बदलाव किया है। अब कुछ क्लेम को ऑनलाइन फाइल करते वक्त बैंक पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने के आवश्यकताओं में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इन अपडेट से ऑनलाइन क्लेम करने की प्रोसेस को आसान और तेज बनाना हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेंबर EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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वेरिफिकेशन के तीन तरीके

क्लेम की सटीक बोने के लिए EPFO ने कुछ नए वेरिफिकेशन तकनीक के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है।

  • ऑनलाइन बैंक KYC वेरिफिकेशन - EPFO ने सदस्य के संबंधित बैंक या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से सीधे बैंक खाते से वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • DSC से कर्मचारी का वेरिफिकेशन - कर्मचारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC का इस्तेमाल कर अपने बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कर सकते है।
  • आधार कार्ड से वेरिफिकेशन - आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते का वेरिफिकेशन आधार नंबर से हो सकेगा।

क्लेम के लिए ये दस्तावेजों की जरूरत

EPF के क्लेम के लिए कर्मचारी के दस्तावेजों में नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वाला कैंसल्ड चेक जरूरी हैं। इसके अलावा अगर वर्किंग चेक बुक नहीं है, तो बैंक मैनेजर से अफिलिएटेड पास बुक का पहला पेज इस्तेमाल कर सकते है।

जानें कैसे करें EPFO क्लेम फाइल

  • EPF मेंबर्स EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट से दावा कर सकते हैं। जानें इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस-
  • EPFO सदस्य पोर्टल पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
  • "Claim" पर जाए और इसके प्रकार को चुनें (पेंशन, फूल सेटलमेंट)।
  • फिर KYC जानकारी का वेरिफिकेशन करें और किसी भी विसंगति को अपडेट करें।
  • फिर हाल ही में छूटों के आधार पर, ऑनलाइन सत्यापन पद्धतियां दस्तावेज अपलोड करें।
  • इसके बाद फिर इस जानकारी को एक बार फिर जांच लें और क्लेम फाइल करें।

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