सार

लग्जरी नंबर प्लेट लगाने पर GST लगाए जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। इसमें वित्त मंत्रालय से पूछा गया है कि फैंसी नंबर या स्पेशल नंबर को लग्जरी सामान की तरह देखा जा सकता है। साथ ही ये पुछा गया कि इसके लिए 28% GST लगाया जा सकता है।

ऑटो डेस्क. भारतीयों को अपनी गाड़ी में स्पेशल नंबर लगवाने का शौक होता है। अगर आपको भी इसका शौक है, तो आपको इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है। दरअसल, सरकार गाड़ियों पर पसंदीदा नंबर लगवाने के लिए GST वसूल कर सकती है। फैंसी नंबर प्लेट पर 28% GST लग सकता है। यह प्रस्ताव फील्ड फॉर्मेंशंस ने वित्त मंत्रालय को भेजा है।

वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाड़ियों पर अपने पसंद की नंबर प्लेट लगाने पर GST लगाए जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। इसमें वित्त मंत्रालय से पूछा गया है कि फैंसी नंबर या स्पेशल नंबर को लग्जरी सामान की तरह देखा जा सकता है। साथ ही ये पुछा गया कि इसके लिए 28% GST लगाया जा सकता है।

फील्ड फॉर्मेशंस ने भेजा है प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फील्ड फॉर्मेशंस ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (CBIC) को इस में पत्र लिखा है। इसमें फील्ड फॉर्मेशंस ने पत्र में लिखा कि फैंसी नंबर पर GST वसुला जा सकता है। ये एक लग्जरी आइटम हैं और इस पर 28% GST वसूला जाना चाहिए। आपको बता दें कि फील्ड फॉर्मेशंस राज्यों और जोन में केंद्र सरकार के ऑफिस है, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। साथ ही टैक्स से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होता है।

फैंसी नंबर की चाहत में लाखों रुपए का खर्च

स्पेशल नंबर को बांटने के लिए राज्यों के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की जिम्मेदारी हैं। इसके लिए अलग से पैसे देने होते हैं। फैंसी नंबर के लिए नीलामी होती है। इसमें लाखों रुपए की बोली लगती है।

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