सार

अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपका डीमैट अकाउंट है तो ये खबर आप ही के लिए है। SEBI ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तय की है। इसके बाद खाते फ्रीज हो सकते हैं। 

Demat Account Nominee Add Deadline: शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों के डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए सेबी ने 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है। अगर इस तारीख तक लोगों के खातों में नॉमिनी नहीं जुड़ा तो उनके अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं। मतलब अकाउंट तो खुला रहेगा, लेकिन उसमें आप कोई लेन-देन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि पहले नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।

4 बार बढ़ चुकी है नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन

नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन को SEBI ने चौथी बार बढ़ाया है। इससे पहले जुलाई, 2021 में डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी डेट 31 मार्च 2022 की गई थी। बाद में इसे सीधे 1 साल के लिए बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2023 कर दिया गया था। हालांकि, सेबी ने इसके बाद एक बार और इस डेट को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। लेकिन 26 सितंबर, को सेबी द्वारा जारी सर्कुलर में इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 तक कर दिया गया है।

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जुड़वाने की पूरी प्रॉसेस

स्टेप 1- सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करें।

स्टेप 2- इसके बाद प्रोफाइल सेगमेंट में My Nominee ऑप्शन में जाएं।

स्टेप 3- इसके बाद Add Nominee या Opt Out ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

स्टेप 4- अब नॉमिनी की डिटेल्स भरें और फिर उसका ID प्रूफ अपलोड करें।

स्टेप 5- डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नॉमिनी का शेयर % भरें। आप चाहें तो एक से ज्यादा नॉमिनी बनाकर उनका शेयर प्रतिशत भी भर सकते हैं।

स्टेप 6- इसके बाद आधार (Aadhaar) नंबर डालकर OTP के जरिये ई-साइन करें। ऐसा करते ही अकाउंट में नॉमिनी जुड़ जाएगा।

संबंधित की मौत पर नॉमिनी को पैसा

बता दें कि नॉमिनी वो व्यक्ति है, जो संबंधित व्यक्ति की अचानक मौत पर निवेश की गई रकम को पाने का अधिकारी होता है। यानी मौत के बाद नॉमिनी जब पैसों को क्लेम करेगा तो ये रकम उसे तभी मिलेगी, जब उसमें कोई विवाद न हो। रकम पाने के लिए नॉमिनी को अपनी पहचान का सबूत भी देना होता है।

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