सार
PF Auto Claim Settlement Online Process: EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट बढ़ाई! अब 5 लाख तक का पीएफ 3-4 दिन में निकालें। बिना डॉक्यूमेंट घर बैठे क्लेम करें, जानिए कैसे!
How to withdraw PF through auto claim settlement: EPFO ने पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही अब आपके खाते में पैसा सिर्फ 3-4 दिनों में ही आ जाएगा। पहले इसमें 10 दिन से ज्यादा का वक्त लगता था। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे अंतिम फैसले के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) को भेजा गया है।
बिना किसी डॉक्यूमेंट घर बैठे कर सकते हैं क्लेम
EPFO ने इमरजेंसी में प्रोविडेंट फंड का पैसा जल्द से जल्द निकालने के लिए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम सुविधा दी है। ये एक तरह का ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसके तहत आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर EPFO के साथ आपके खाते का KYC अपडेशन हो चुका है तो आपके ऑनलाइन क्लेम करने के कुछ दिनों में ही रकम आपके खाते में आ जाएगी। जानते हैं इसे घर बैठे क्लेम करने की प्रॉसेस क्या है?
घर बैठे ऑटो क्लेम से कैसे निकालें PF की रकम
पीएफ का पैसा घर बैठे निकालने के लिए आप ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिये कुछ स्टेप को फॉलो कर आप आसानी से अपनी रकम पा सकते हैं। जानते हैं इसकी पूरी प्रॉसेस।
Step 1- PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
Step 2- इसके बाद आप अपना UAN नंबर और पासवर्ड सबमिट कर लॉग-इन करें।
Step 3- अब आपको अपने अकाउंट का वेरीफाई करने के बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा।
Step 4- इस पर क्लिक करते ही आपको एडवांस फॉर्म 19 सेलेक्ट करना होगा और उसमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
Step 5- इसके बाद आप अपने अकाउंट नंबर को वेरीफाई करके फॉर्म को सबमिट कर दें। प्रॉसेस पूरी होते ही कुछ दिनों में मांगी गई रकम आपके खाते में ऑटोमैटिक आ जाएगी।