सार
अगर आप केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहींं है। आप इस योजना के बदले नेशनल पेंशन सिस्टम में अप्लाई कर सकते है। इसमें आप निवेश कर अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए आय का बेहतर साधन तैयार कर सकते है।
बिजनेस डेस्क. केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इस स्कीम में उन्हें हर 5 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते है। इस स्कीम में करदाता आवेदन नहीं कर सकते है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद है। ऐसे में आपके पास नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते है। आईए जानते है कि आप NPS में किस तरह निवेश कर सकते है।
NPS में कर सकते है इन्वेस्ट
केंद्र सरकार ने साल 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू किया था। इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए साल 2009 में शुरू हो गई थी। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है, जो अटल पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं। NPS मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इसमें रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों का फायदा मिलता है।
NPS में कैसे कर अप्लाई
- अगर आप NPS में खाता खोलना चाहते है तो आपकी point of presence सर्च करें। यहां आपको PoP का पता मिलेगा।
- फिर PoP के पास जाकर फॉर्म ले सकते हैं।
- इसके बाद फॉर्म को भरें और साथ ही केवाईसी डॉक्यूमेंट को अटैच कर जमा करें।
- आपको PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलेगा।
- फिर आप PRAN की मदद से NPS अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं।
इस योजना में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर सकते है।
NPS में ऐसे कर सकते है निवेश
NPS के दो तरह के अकाउंट होते है। एक टियर-1 और दूसरा टियर-2 । टियर-1 अकाउंट में कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट करना होता है। वहीं टियर-2 में कम से कम 1000 रुपए निवेश करना होता है। टियर-2 वॉलंटरी अकाउंट होता है।
ऐसे मिलता है रिटर्न
NPS में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को रिटायरमेंट के समय 60% रकम मिल जाती है। वहीं, बची हुई 40% रकम पेंशन के रूप में मिलती है। आपको बता दें कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है।