ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 31 जुलाई थी। समय पर रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना और ब्याज देना होगा। नए और पुराने टैक्स स्लैब की जानकारी भी यहां दी गई है।

Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस की ओर से 27 मई को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि ITR फाइलिंग की प्रॉसेस नॉर्मली 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी देखी जा रही है।

CBDT ने सभी ITR फॉर्म्स नोटिफाइ किए

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म्स नोटिफाइ कर दिए हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स जैसे JSON, Excel, और ऑनलाइन e-filing यूटिलिटीज पोर्टल पर अब तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के काम में देरी हो रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए New Tax Regime 

कमाई

टैक्स रेट

0 से 3 लाख रुपए तक0%
3 से 6 लाख रुपए तक5%
6 से 9 लाख रुपए तक10%
9 से 12 लाख रुपए तक15%
12 से 15 लाख रुपए तक20%
15 लाख रुपए से अधिक30%

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए Old Tax Regime

कमाई

टैक्स रेट

0 से 2.5 लाख रुपए तक0%
2.5 से 5 लाख रुपए तक5%
5 से 10 लाख रुपए तक20%
10 से 20 लाख या इससे ज्यादा30%

समय रहते ITR फाइल न करने पर क्या होगा?

अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 लाख सालाना से कम इनकम वालों को 1000 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों को 5000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा बकाया टैक्स पर सेक्शन 234A के तहत 1% मंथली ब्याज भी देना पड़ेगा।