Income Tax बचाने की 10 शानदार Tips, जानें 31 मार्च से पहले कैसे उठाएं फायदा
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1- सबसे पहले जानें आपकी TAX रिजीम ओल्ड या न्यू
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने कौन-सी किस टैक्स चुनी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास निवेश के जरिये टैक्स बचाने के कई विकल्प हैं, जबकि न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है।
2- Old vs New Tax Regime
ओल्ड टैक्स रिजिम में 60 से 70 एग्जम्प्शंस और डिडक्शंस हैं, जिन्हें क्लेम करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, न्यू रिजिम में इन्वेस्टमेंट से टैक्स बचाने के ऑप्शन बेहद कम हैं।
3- स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
सैलरीड लोगों के लिए ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में ही 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। यानी न्यू रिजीम में सैलरीड क्लास को 7.50 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा।
4- 80C बचाएगा TAX
टैक्स सेविंग के लिए आप ओल्ड रिजीम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, ELSS म्यूचुअल फंड, PPF में निवेश कर फायदा उठा सकते हैं।
5- 80C की लिमिट पूरी होने पर यहां करें निवेश
सेक्शन 80C की लिमिट पूरी होने पर एक्स्ट्रा टैक्स छूट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS के टियर-1 खाते में इन्वेस्ट करने पर अतिरिक्त 50 हजार तक की छूट मिलती है।
6- हेल्थ इंश्योरेंस से भी मिलती है Tax छूट
हेल्थ इंश्योरेंस कवर के साथ ही Tax छूट बेनिफिट भी देता है। IT सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25 हजार रुपए की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
7- किराए के मकान में रहने पर भी Tax छूट का लाभ
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो HRA (हाउस रेंट अलाउसं) पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि कंपनी आपको HRA देती हो और आप रेंट पर रहते हों।
8- डोनेशन के जरिये भी बचता है TAX
आप चाहें तो सामाजिक कार्यों में पैसा दान करके भी टैक्स बचा सकते हैं। IT सेक्शन 80G के तहत रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देने पर टैक्स छूट मिलती है।
9- होम लोन से करें Tax सेविंग्स
होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है। इस छूट को आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24(b) के तहत क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
10- मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर Tax छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80DD 1B के तहत खुद या किसी आश्रित की बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किए गए 40 हजार रुपए तक की कटौती को क्लेम कर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।