ये है भारत का इकलौता टैक्स-फ्री राज्य, जानें क्या है इसमें खास
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भारत में सभी राज्यों के निवासियों को आयकर देना होता है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहाँ आयकर नहीं लगता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य सिक्किम की।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(F) के तहत, सिक्किम के निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है। यह छूट 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के समय दी गई थी।
भारत में सभी लोगों को एक निश्चित सीमा से अधिक आय पर आयकर देना होता है और वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। लेकिन सिक्किम के निवासियों को इससे छूट मिली हुई है। चाहे उनकी आय कितनी भी अधिक क्यों न हो, उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता।
कानूनी ढांचा:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371(F) और आयकर अधिनियम, 1961 का अनुभाग 10(26AAA) सिक्किम को आयकर से छूट प्रदान करता है।
विशेष प्रावधान:
सिक्किम विनियमन अधिनियम, 1961 के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को सभी प्रकार की आय पर छूट प्राप्त है।
भारत में आयकर नियम:
सामान्य नियम: भारत में, लोगों को एक निश्चित सीमा से अधिक आय पर आयकर देना होता है।
मुख्य आयकर दाखिल करने के दिशानिर्देश:
दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि है।
अनिवार्य दाखिल: आयकर अधिनियम सिक्किम के निवासियों को छोड़कर, पात्र व्यक्तियों के लिए दाखिल करना अनिवार्य करता है।
सिक्किम की कर-मुक्त स्थिति का आर्थिक प्रभाव:
बेहतर वित्तीय स्थिति: आयकर न होने से लोगों की खर्च करने योग्य आय बढ़ जाती है, जिससे बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि: यह अनूठी स्थिति निवेश को आकर्षित करती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
व्यापक आर्थिक प्रभाव:
सिक्किम का कर-मुक्त माहौल पर्यटन, कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है।
सिक्किम की कर-मुक्त स्थिति, ऐतिहासिक समझौतों और कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, जो क्षेत्रीय नीतियों के वित्तीय परिदृश्य पर गहरे प्रभाव को दर्शाती है। आयकर से मुक्त भारत का एकमात्र राज्य होने के नाते, सिक्किम एक अनूठा आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करता है।