सार

जिस टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है, उनका भी ITR भरा जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जिस टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है, उनकी जगह उनके नॉमिनी की जिम्मेदारी होती है कि वह ITR फाइल करें। यहां जानें इस मामले में किस तरह ITR फाइल किया जा सकता है।

बिजनेस डेस्क. सभी टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। यहां तक कि जिस टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है, उनका भी ITR भरा जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जिस टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है, उनकी जगह उनके नॉमिनी की जिम्मेदारी होती है कि वह ITR फाइल करें। ऐसे में हम आपको बता रहे है कि ऐसे मामले में किस तरह ITR फाइल करना है। 

इन लोगों का ITR फाइल करना है जरूरी

भारत में इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर सभी स्रोतों से टोटल इनकम से तय सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें ITR दाखिल करना जरूरी है। खासतौर से 60 साल से कम उम्र के नागरिकों जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन जिनकी आय 3 लाख रुपए से ज्यादा उनका ITR फाइल करना जरूरी है। वहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होना जरूरी है।

मृतक टैक्सपेयर का ITR फाइल करना है जरूरी

वे टैक्सपेयर जिनकी मौत हो चुकी है, उनका ITR फाइल करने का अधिकार उनके नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी का है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मौत के बाद निवेश से हुई आय उनके उत्तराधिकारी की मानी जाती है। इस प्रकार, यह विशेष आय कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू संबंधित कर ब्रैकेट के आधार पर कर योग्य होती है।

ITR फाइल करते समय ये दस्तावेज रखें साथ

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृतक का पैन कार्ड
  • नॉमिनी की सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड।
  • नॉमिनी का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाए। इसमें ID और पासवर्ड से लॉग इन करें।
  • इसके बाद आपको "Authorised partners" पर क्लिक कर Register As Representative पर क्लिक करें।
  • फिर Create New Request पर जाएं।
  • इसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर पैन कार्ड की डिटेल्स के साथ मृत्यु की तारीख और रजिस्ट्रेशन का कारण दर्ज करें।
  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • इसके बाद "Proceed and verify the request" Button पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Submit Request करें। और इसकी रशीद लें।