सार

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करना बेहद जरूरी है। अगर डेडलाइन के बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसी भी लोग है, जिन्हें डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करने पर किसी तरह जुर्माना नहीं देना होगा।

बिजनेस डेस्क. इस वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इससे पहले ITR फाइल करना बेहद जरूरी है। अगर डेडलाइन के बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसी भी लोग है, जिन्हें डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करने पर किसी तरह जुर्माना नहीं देना होगा। आइए जानते है इसके बारे में। 

इन लोगों को नहीं लगता डेडलाइन के बावजूद जुर्माना

  • अगर किसी व्यक्ति की किसी प्रकार के टैक्स की देनदारी नहीं है, तो डेडलाइन के खत्म होने के बावजूद कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती है।
  • वही, ओल्ड टैक्स रिजीम के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय है, तो आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। वही, 60 साल से ज्यादा उम्र के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए है।
  • इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट की सीमा 5 लाख रुपए है।

ITR फाइल करने के लिए ये Documents है जरूरी

आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फार्म 16,TDS सर्टिफिकेट, अगर टैक्स डिडक्शन के लिए किसी स्कीम में निवेश किया हो तो उसका प्रूफ ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें।

इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो कर फाइल करें ITR

  • सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foprtal पर जाएं।
  • यहां पर E-Filing पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए अपना पैन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज करें।
  • इसके बाद ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करें।
  • यहां पर E-File>Income Tax Return> File Income TaX Return पर क्लिक करें।
  • इसके बाद रिटर्न फाइल करने वाला ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
  • यहां पर अपनी Income, कटौतियों और टैक्सेबल इनकम की डिटेल्स भरें।
  • फिर डिटेल भरने के बाद टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन किया जाएगा। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते है।
  • फिर आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न वेरिफाई कर लें।
  • एक बार फॉर्म का जांच लें, इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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