ITR Refund Status Check: अगर आपका ITR रिफंड 4-5 हफ्तों में खाते में नहीं आया है या फेल हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। CPC से सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
ITR Refund Failed Refund Reissue Process: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए कई महीने बीत चुके हैं। ज्यादातर टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल चुका है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनका रिफंड पेंडिंग (ITR Refund Pending) है या फिर रिफंड फेल (Refund Failed) हो गया है। खासतौर पर जब रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) की डेडलाइन नजदीक आ रही है, तब यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका रिफंड कहां अटका है और उसे दोबारा कैसे जारी कराया जाए। अगर आपका रिफंड तय समय यानी 4-5 हफ्तों में खाते में नहीं आया है, तो इसका स्टेटस जरूर चेक करें। कई मामलों में CPC (Centralised Processing Centre) की ओर से रिफंड फेल होने की सूचना भी भेजी जाती है।
ITR Refund कितने समय में आता है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर ITR प्रोसेस होने के बाद 4 से 5 हफ्तों के अंदर रिफंड जारी कर देता है। लेकिन अगर बैंक डिटेल्स में कोई गड़बड़ी हो, तो रिफंड फेल हो सकता है। सबसे जरूरी बात कि रिफंड सिर्फ प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट (Pre-Validated Bank Account) में ही जारी किया जाता है।
ITR Refund Failed होने पर क्या करें?
अगर आपको CPC से यह सूचना मिलती है कि आपका रिफंड फेल हो गया है, तो आपको रिफंड री-इश्यू रिक्वेक्ट (Refund Reissue Request) डालनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आसानी से की जा सकती है।
ITR रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट कैसे करें?
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन करने के बाद सर्विसेज मेन्यू पर क्लिक करें और 'Refund Reissue' ऑप्शन चुनें।
- अब 'Create Refund Reissue Request' पर क्लिक करें।
- यहां आपको उस असेसमेंट्स ईयर (AY) की जानकारी दिखेगी, जिसके लिए रिफंड फेल हुआ है।
- असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें और कंटीन्यू पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखाई देंगी।
- अगर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो पहले उसे वैलिडेट करें। वैलिडेशन पूरा होने के बाद उसी बैंक अकाउंट को चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा।
ITR Refund Fail होने के मुख्य कारण
- बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं होना। अब बिना प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के रिफंड जारी नहीं किया जाता।
- अगर PAN कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम अलग-अलग है, तो रिफंड फेल हो सकता है।
- गलत IFSC कोड भी रिफंड रोक सकती है।
- अगर आपने ITR में ऐसा बैंक अकाउंट दिया है जो अब बंद हो चुका है, तो रिफंड नहीं आएगा।
इनकम टैक्स रिफंड जल्दी पाने के लिए जरूरी टिप्स
- हमेशा एक्टिव और प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट ही चुनें।
- PAN और बैंक में नाम एक जैसा रखें।
- IFSC कोड दोबारा जरूर चेक करें।
- CPC के ईमेल और SMS नोटिफिकेशन को नजरअंदाज न करें।


