ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अब ITR फाइल करने पर एक हजार से लेकर पांच हजार तक का फाइन चुकाना पड़ सकता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ITR फाइल हुए है। 

बिजनेस डेस्क. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन निकल चुकी है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अब आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि बुधवार यानी 31 जुलाई की शाम सात बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। खास बात ये है कि डेडलाइन के दिन 50 लाख से ज्यादा ITR फाइल किए गए है। IT डिपार्टमेंट ने इस माइलस्टोन बनाने के लिए टैक्सपेयर्स का शुक्रिया अदा किया है।

इनकम टैक्स फाइलिंग का नया रिकॉर्ड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में ITR फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बना है। इस साल यह आंकड़ा 7 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं, बीते साल 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ ITR फाइल किए गए थे। वहीं, आखिरी दिन रिकॉर्ड 50 लाख से ज्यादा ITR फाइल किए गए थे।

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24X7 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तैयार

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें कहा कि अगर आप जुर्माने से बचना चाहते है, तो जल्द से जल्द ITR फाइल करें। करदाताओं ने पोर्टल के सर्वर के धीमे होने की शिकायत की जा रही थी । इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि वह 24X7 लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। अगर टैक्स पेयर्स को कोई भी परेशानी होने पर फोन कॉल, लाइव चैट, वेब सेशन और एक्स के माध्यम से हमारी हेल्पडेस्क की मदद ली जा सकती है।

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर लेट फीस

अगर डेडलाइन से पहले अपना ITR फाइल नहीं कर पा रहे है, तो आप लेट फीस के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स की धारा 234 F के तहत 5000 रुपए तक की लेट फीस लग सकती है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए या इससे कम है, तो आपको 1 हजार रुपए लेट फीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप पर कोई टैक्स लगता है, तो उस पर 1% दर से ब्याज लिया जाएगा।

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