सार
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खातों के लिए अद्यतन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें नाबालिगों के PPF खातों और एक से अधिक PPF खाते रखने वाले व्यक्तियों के लिए नए दिशानिर्देश शामिल हैं।
1) नाबालिगों के लिए PPF ब्याज
18 वर्ष की आयु तक नाबालिगों के PPF खातों पर पोस्ट ऑफिस बचत खाते के समान ब्याज दर लागू होगी। इसके बाद, सामान्य PPF दरें लागू होंगी। परिपक्वता अवधि की गणना नाबालिग के वयस्क होने की तारीख से की जाएगी, जब वे अपना सामान्य खाता खोलने के पात्र हो जाते हैं।
2) एक व्यक्ति के पास एक से अधिक PPF खाते
यदि कई PPF खाते हैं, तो प्राथमिक खाते में निवेश पर ही ब्याज मिलेगा। यदि प्राथमिक खाता शेष राशि लागू निवेश सीमा से कम है, तो दूसरे खाते की शेष राशि को इसमें जोड़ा जाएगा। अतिरिक्त शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जबकि प्राथमिक खाते में मौजूदा ब्याज दर मिलती रहेगी।
प्राथमिक और द्वितीयक खातों के अलावा अन्य खातों में कोई ब्याज नहीं अर्जित होगा।
3. NRI के PPF खाते
फॉर्म एच वाले NRI खाताधारकों को 30 सितंबर, 2024 तक पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज दर मिलेगी, उसके बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
PPF क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक आकर्षक कर-बचत निवेश विकल्प है। पीपीएफ में निवेश करने पर आपको गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आप पीपीएफ में कुल 15 वर्षों के लिए निवेश कर सकते हैं। निवेशक हर साल न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में, पीपीएफ पर निवेश की गई राशि पर 7.1% की दर से ब्याज मिलता है। इसके अलावा, पीपीएफ में निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। अगर आप 15 साल तक हर साल 1.50 लाख रुपये पीपीएफ में निवेश करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर 40.68 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें आपका कुल निवेश 22.50 लाख रुपये होगा और 18.18 लाख रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में हर साल 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में निवेश करना शुरू कर देता है, तो वह अगले 25 साल में यानी 45 साल की उम्र में करोड़पति बन सकता है। इसके बाद चाहें तो रिटायरमेंट तक इस रकम को पीपीएफ में ही दोबारा निवेश कर सकते हैं।