NPS Vatsalya Scheme: हर महीने 10,000 Rs. लगाकर बनें करोड़पति
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में एक नई योजना की घोषणा की थी। यह योजना NPS के तहत बच्चों के लिए पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसे NPS वात्सल्य योजना कहा जाता है। यह योजना 18 सितंबर से लागू हो गई है। NPS वात्सल्य योजना के तहत 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है।
NPS वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana) क्या है? यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते के माध्यम से बचत करने में मदद करती है। इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करके चक्रवृद्धि का लाभ उठाया जा सकता है। NPS वात्सल्य में सालाना कम से कम 1000 रुपये जमा करने होते हैं। हालाँकि, कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
पैन और आधार कार्ड वाला 18 साल से कम उम्र का कोई भी नाबालिग यह खाता खुलवा सकता है। इस योजना के तहत आप कम से कम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
कोई भी माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर इस योजना में निवेश कर सकते हैं। बच्चे के 18 साल का होने पर यह खाता रेगुलर NPS खाते में बदल जाता है। 3 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद आप 3 बार में 25% रकम निकाल सकते हैं।
2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम पर 80% रकम निकाली जा सकती है। कुल रकम का 20% एकमुश्त निकाला जा सकता है। 2.5 लाख रुपये तक की पूरी रकम निकाली जा सकती है। मृत्यु होने पर पूरी रकम अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि NPS वात्सल्य योजना के तहत 18 साल के लिए सालाना 10 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। 18 साल बाद कुल निवेश 5 लाख रुपये होगा। इसमें सालाना 10% रिटर्न जुड़ेगा।
अगर इस रकम को 60 साल तक रखा जाता है, तो 10% सालाना रिटर्न के साथ कुल कॉर्पस 2.75 करोड़ रुपये हो जाएगा। 11.59% सालाना रिटर्न के हिसाब से 60 साल की उम्र तक यह कॉर्पस 5.97 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसी तरह, 12.86% सालाना रिटर्न के हिसाब से 60 साल की उम्र में कुल कॉर्पस 11.05 करोड़ रुपये हो जाएगा।
NPS वात्सल्य खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज: 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के पास जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट) होना चाहिए। इसके अलावा, अभिभावक के पास केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, 100 दिन का कार्यक्रम पहचान पत्र और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) होना चाहिए। एनआरआई होने पर एनआरई/एनआरओ बैंक खाता होना चाहिए।