सार
लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) में सर्टिफिकेट पहुंचने के बाद ही पेंशन की राशि जारी की जाती है।
केन्द्र और राज्य सरकार के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। आम तौर पर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि 1 नवंबर से शुरू होती है। लेकिन, इस बार इसे अक्टूबर से ही जमा किया जा सकता है। अगर आप 1 अक्टूबर 2024 को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो भी यह अगले वर्ष 30 नवंबर तक मान्य रहेगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
-पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर
-आधार नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
-आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
अगर किसी कारण से आप समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे अगले महीने या बाद में जमा कर सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) में सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही पेंशन की राशि जारी की जाती है।
पेंशनधारक अपने लाइफ सर्टिफिकेट इन तरीकों से जमा कर सकते हैं-
1) जीवन प्रमाण पोर्टल
2) "UMANG" मोबाइल ऐप
3) डोरस्टेप बैंकिंग (DSB)
4) डाकघरों में बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से
5) वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से
6) फेस ऑथेंटिकेशन
7) सीधे बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जमा करना
रिटायरमेंट के बाद आय का स्रोत होना या बचत होना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीने के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। 60 से 80 वर्ष की आयु के सभी पेंशनधारकों के लिए मासिक पेंशन प्राप्त करने हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।