सार

RBI ने हाल ही में हीरो फिनकॉर्प पर 3.10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अब एक और बैंक पर RBI ने एक्शन लिया है। HSBC पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन दोषी पाए जाने के कारण की गई है।

बिजनेस डेस्क. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 जून को लोन देने वाली कंपनी HSBC पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन दोषी पाए जाने के कारण की गई है। दरअसल, कंपनी ने लिबराइज्ड धनप्रेषण स्कीम के तहत जरूरी सूचनाएं देने के प्रावधान का पालन नहीं किया है।

HBSC के किया नियमों का उल्लंघन

RBI ने HSBC को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। बैंक ने इसका जवाब दिया है। बैंक ने RBI को नोटिस का जवाब दिया। लेकिन बैंक इससे संतुष्ट नहीं हो सका। RBI ने कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और बैंक से आए जवाब की समीक्षा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई और जुर्माने की कार्रवाई की हैं।

इससे पहले हीरो फिनकॉर्प पर हो चुकी है कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हीरो ग्रुप की हीरो फिनकॉर्प पर भारी जुर्माना लगाया है। हीरो फिनकॉर्प एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। RBI ने कंपनी पर टोटल 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर फेयर प्रैक्टिस कोड से जुड़े नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के चलते RBI ने यह कार्रवाई की हैं। हालांकि, इस कार्रवाई से कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी भी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) अगर किसी भी कस्टमर को लोन देते वक्त सभी नियमों को उनकी लोकल भाषा में लिखित तौर पर समझाना जरूरी है। RBI को कंपनी की शिकायत 31 मार्च 2023 को मिली थी।

64 बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई

RBI ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 64 बैंकों और NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) पर 74.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हैं। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 41 बैंकों पर टोटल 33.1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था।

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