सार
Senior Citizen Saving Scheme: एक उम्र के बाद हर कोई चाहता है कि उसे एक निश्चित रकम हर महीने मिलती रहे, ताकि बुढापे में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए भारत सरकार की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश करना सबसे बेहतर रहेगा। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजंस को इनकम का एक सुरक्षित और स्थायी सोर्स देना है।
किस उम्र के लोग कर सकते हैं SCSS में निवेश
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में खाता खुलवाने की उम्र 60 साल है। हालांकि, VRS लेने वाला कोई शख्स, जिसकी उम्र 55 से ज्यादा और 60 साल से कम है, वो भी इस योजना में निवेश कर सकता है। इसके अलावा रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए कर्मचारी भी 50 साल की उम्र में इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) के तहत कम से कम 1000 रुपए महीना और अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें सिंगल या फिर पति-पत्नी ज्वॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। कोई एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है, लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती।
कितना है SCSS का मैच्योरिटी पीरियड
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। हालांकि, मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद इस अकाउंट को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मेच्योरिटी वाली तारीख से पहले एप्लिकेशन देना होगा।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना ब्याज
2024 में इस स्कीम के तहत 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है। बता दें कि इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है और अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के पहले वर्किंग डे को क्रेडिट कर दिया जाता है।
हर महीने चाहिए 20 हजार रुपए तो कितना पैसा लगाना होगा?
अगर किसी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 20,000 रुपए की इनकम चाहिए तो उसे इस स्कीम में 30 लाख रुपए का निवेश करना होगा। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 30,00000 रुपए है और आपने इसे 5 साल के लिए निवेश किया तो इस पर 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से आपको हर तीन महीने में 61,500 रुपए मिलेंगे। यानी आपकी हर महीने की इनकम 20,000 रुपए होगी। बता दें कि ये स्कीम 5 साल बाद मैच्योर होगी, लेकिन आप चाहें तो इसे 3 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं।
Tax छूट का भी मिलेगा फायदा
इस स्कीम में ब्याज की रकम 50,000 रुपए सालाना से ज्यादा होने पर टीडीएस (TDS) कटने लगता है। लेकिन सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। यानी आप इसमें 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
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