सार

फ्लाइट में यात्रा के दौरान पायलट और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर रोक लग सकती है। सुनने में ये बात भले अजीब लगे लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागर विमानन महानिदेशालय यानी (DGCA) ने ये प्रस्ताव दिया है।

बिजनेस डेस्क। फ्लाइट में यात्रा के दौरान पायलट और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर रोक लग सकती है। सुनने में ये बात भले अजीब लगे लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागर विमानन महानिदेशालय यानी (DGCA) ने ये प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव लागू हुआ तो पायलट और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स सफर के दौरान परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, DGCA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में पहले से ही मादक पेय पदार्थों के साथ ही उन चीजों का भी उल्लेख है, जो ब्रेथ एनलाइजर का कारण बन सकते हैं। इनमें माउथवॉश भी शामिल है। लेकिन अब इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा जा रहा है, जिसमें खासतौर पर इत्र यानी परफ्यूम का भी जिक्र किया गया है।

परफ्यूम के इस्तेमाल पर रोक

इसमें कहा गया है कि विमान चालक दल का कोई भी क्रू मेंबर किसी भी तरह की दवा, फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश, टूथ जेल, परफ्यूम या ऐसे किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। ऐसा करने से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। DGCA के प्रस्ताव में कहा गया है कि चालक दल का कोई भी मेंबर अगर ऐसी दवाएं ले रहा है तो उसे उड़ान शुरू करने से पहले कंपनी के डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा।

तो क्या इस वजह से बैन किया जा रहा परफ्यूम

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि परफ्यूम में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल होता है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि जिन परफ्यूम में थोड़ी मात्रा में एल्कोहल होता है, क्या उन्हें भी क्रू मेंबर्स की ओर से कपड़ों पर लगाने से ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है या नहीं। बता दें कि भारत में एयरलाइन क्रू के लिए शराब से जुड़े नियम काफी सख्त हैं। इसे लेकर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट की गाइडलाइन जारी की गई है। DGCA के लिए ऑफिशियल सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट अगस्त, 2015 में लागू किया गया था।

तो पायलट का लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड
बता दें कि भारत में क्रू मेंबर के शरीर में अल्कोहल की मात्रा के थोड़ा-सा भी मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाता है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से 3 महीने के लिए पायलट का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही डीजीसीए विमान उड़ाने और मादय पेय पदार्थ का सेवन करने के बीच 12 घंटे का फासला भी रखा है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।

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