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ये हैं पति-पत्नी के लिए TAX बचाने के स्मार्ट तरीके

पति-पत्नी मिलकर आर्थिक रूप से एक-दूसरे का साथ निभा सकते हैं और टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। एजुकेशन लोन, शेयर बाजार निवेश और ज्वाइंट होम लोन जैसे विकल्पों का उपयोग करके 7 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ उठाया जा सकता है।

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Asianetnews Hindi Stories
Published : Sep 14 2024, 04:41 PM IST
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पति-पत्नी के रिश्ते में दोनों आर्थिक रूप से भी एक-दूसरे का साथ निभा सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे मौके हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। पति-पत्नी मिलकर कई बड़े फायदे उठा सकते हैं। इससे न सिर्फ पैसों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि 7 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स छूट भी मिल सकता है।

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कई शादीशुदा जोड़े इस बात से सहमत होते हैं कि उनकी पत्नियां आगे पढ़ाई करें। ऐसे में एजुकेशन लोन लेना मददगार हो सकता है। उस लोन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। एजुकेशन लोन के ब्याज पर 8 साल तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है।

आयकर की धारा 80ई के तहत यह छूट मिलती है। पत्नी के नाम पर लोन लेते समय, इसे स्टूडेंट लोन के रूप में लिया जाना चाहिए। साथ ही, इसे सरकारी बैंक, सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक या सरकारी संस्थान से ही लेना चाहिए।

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शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती है। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की आमदनी बहुत कम है या वह गृहिणी हैं तो उनके नाम पर थोड़ा पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। इस तरह, पत्नी को शेयर बाजार में निवेश किए गए पैसे पर होने वाली कमाई पर 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी।

अगर पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन है, तो पत्नी के नाम पर मिलने वाला कैपिटल गेन जुड़कर कुल 2 लाख रुपये हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ 1 लाख रुपये पर ही टैक्स देना होगा। इसलिए इस तरीके से भी टैक्स बचाया जा सकता है।

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अपना घर बनाने के लिए पति-पत्नी मिलकर ज्वाइंट होम लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं। अगर खरीदा जाने वाला घर दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, तो दोनों को होम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इससे टैक्स में दोगुना फायदा होगा। मूल राशि में, दोनों 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये बचा सकते हैं।

यह टैक्स लाभ धारा 80सी के तहत मिलता है। इसके अलावा, दोनों धारा 24 के तहत ब्याज पर 2-2 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि होम लोन की राशि कितनी है।

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