सार

 पीएफ अकाउंट होल्डर्स को मेंबर का नाम एक ही बार बदलने की सुविधा दे रहा है। इसके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपने माता-पिता का नाम, रिलेशनशिप, ईपीएफओ मेंबर बनने की तारीख, कंपनी छोड़ने की तारीख, नागरिकता और आधार नंबर को सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है।

बिजनेस डेस्क. नौकरी पेशा व्यक्ति का ईपीएफओ खाता जरूर होता है। कई बार पीएफ खाते में घर का पता, मोबाइल नंबर या  कोई और जानकारी गलत हो जाए या इसे बदलना पड़े तो इसे अपडेट करना जरूरी हो जाता है। अगर आपको भी अपने पीएफ खाते में जानकारी में बदलाव करना हो या अपडेट करना हो तो यह खबर आपके काम की है। हम इसे अपडेट करने की पूरी प्रोसेस बताने जा रहे है।

सबसे पहले जानिए कितने बार अपडेट कर सकते पीएफ डिटेल्स

पीएफ अकाउंट होल्डर्स को मेंबर का नाम एक ही बार बदलने की सुविधा दे रहा है। इसके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपने माता-पिता का नाम, रिलेशनशिप, ईपीएफओ मेंबर बनने की तारीख, कंपनी छोड़ने की तारीख, नागरिकता और आधार नंबर को सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है। लेकिन मैरिटल स्टेटस को दो बार बदला जा सकता है।

इस प्रोसेस में एक बार लॉग इन करने पर पांच ही डिटेल्स को अपडेट करने की सुविधा देता है। पीएफ खाते में पांच से ज्यादा किसी तरह का बदलाव करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। फिर इस बदलाव के लिए डिटेल्स चेक कर आगे बढ़ाया जाता है।

पीएफ खाते को अपडेट करने का प्रोसेस

  • सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट epfoindia.goi.in पर जाएं।
  • फिर UAN नंबर और पासवर्ड से मेंबर यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • इसके बाद मैनेज के ऑप्शन पर जाकर बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करें।
  • फिर जिस भी डिटेल पर क्लिक कर अपडेट करें।
  • इसके बाद जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी इसके ऑप्शन्स भी आपको दिखने लगेगा।
  • सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करें और फिर अपडेट करें।
  • इसके बाद जानकारी को अपडेट करने के लिए नियोक्ता के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी।  

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