सार

पेंशनभोगी को पोर्टल से जीवन प्रमाण एप (Jeevan Praman App) डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा, एक पेंशनभोगी को अपनी उंगलियों के निशान जमा करने के लिए एक यूआईडीएआई अनिवार्य डिवाइस (UIDAI Mandatory Device) की आवश्यकता होगी।

बिजनेस डेस्‍क। हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, सरकारी पेंशनभोगियों (Pensioners) को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Annual Life Certificate) जमा करना आवश्यक है। हालांकि, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस प्रकार, इन पेंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दो महीने का समय मिलता है। वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।

यह हैं जमा करने के तरीके
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने 20 सितंबर, 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें पेंशनभोगी विभिन्न तरीकों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है, जिसे आमतौर पर जीवन प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है। एक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से (बैंक, डाकघर में जाकर, घर-घर सेवा का लाभ उठाकर) या डिजिटल रूप से जमा कर सकता है। यहां पांच तरीके हैं जिनसे पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है।

जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से
पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan.gov.in/) का उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशनभोगी को पोर्टल से जीवन प्रमाण एप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा, एक पेंशनभोगी को अपनी उंगलियों के निशान जमा करने के लिए एक यूआईडीएआई-अनिवार्य उपकरण की आवश्यकता होगी। फिंगरप्रिंट डिवाइस को ओटीजी केबल के जरिए मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है। यूआईडीएआई अनिवार्य उपकरणों की सूची जीवन प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध है। इन डिवाइस को ई-कॉमर्स वेबसाइट से आसानी से खरीदा जा सकता है।

एक बार मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाने और अनिवार्य फिंगरप्रिंट डिवाइस प्राप्त करने के बाद, पेंशनभोगी को ऐप पर पंजीकरण करना होगा, जो एक बार की प्रक्रिया है। पंजीकरण पेंशनभोगी के आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उल्लेख करके किया जाएगा। सुविधा में आसानी के लिए पेंशनभोगी के मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ऐप पर दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

पेंशन वितरण बैंक का दौरा करना
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का सबसे सामान्य तरीका पेंशन वितरण बैंक में जाकर विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना है। फॉर्म बैंक काउंटर पर उपलब्ध हैं।

डोरस्टेप बैंकिंग का उपयोग करके
डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बीच एक गठबंधन है। बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य शामिल हैं। सर्कुलर के अनुसार, इस पीएसबी गठबंधन ने डीएसबी के अंडर में जीवन प्रमाण पत्र कलेक्‍शन की सर्विस शुरू की है। डीएसबी एजेंट सर्विस प्रदान करने के लिए पेंशनर के घर जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सेवा बुक की जा सकती है।

ऐसे कर सकते हैं बुकिंग

  • मोबाइल ऐप को 'डोरस्टेप बैंकिंग' कहा जाता है और इसे Google Play store से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • सेवा की बुकिंग के लिए वेबसाइट https://doorstepbanks.com/ है।
  • एक पेंशनभोगी सेवा बुक करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18001213721 या 18001037188 पर कॉल कर सकता है।
  • ध्यान रखें कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क लिया जा सकता है।

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पोस्‍टमैन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना
डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीई) के साथ नवंबर 2020 में डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की। इस सुविधा का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, ए पेंशनभोगी को Google Playstore से Postinfo ऐप डाउनलोड करना होगा।

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नामित अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना
सर्कूलर के अनुसार यदि पेंशनभोगी किसी 'गजेटिड ऑफ‍िसर' द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म जमा करता है, तो पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार, एक पेंशनभोगी जो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।