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UPI Payment Charges: ₹2500 का पेट्रोल भराया तो कितना कटेगा? इन 5 सर्विस पर लगेगा फ्लैट ₹5
UPI Charges New Rules: गाड़ी में तेल डलवाना हो या घर का बिजली बिल भरना हो, अगर बिल ₹2,000 से ऊपर गया तो क्या अब UPI करने पर एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा? 15 अक्टूबर 2026 से UPI के कुछ पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। जानए किन 5 सर्विस पर ₹5 का MDR लगेगा।

₹2500 का पेट्रोल भराया तो कितना चार्ज लगेगा?
अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर ₹2,500 का पेट्रोल भरवाते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो आपके बैंक खाते से सिर्फ और सिर्फ ₹2,500 ही कटेंगे। ग्राहक से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर यह फ्लैट ₹5 का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पेट्रोल पंप संचालक को अपनी जेब से बैंक को देना होगा। नया नियम साफ कहता है कि कोई भी पेट्रोल पंप ऑपरेटर यह ₹5 ग्राहक के बिल में जोड़कर नहीं वसूल सकता है।

इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 पार हुआ तो ₹5 MDR
अगर आप UPI से इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, तो यहां भी एक खास नियम रखा गया है। ₹2,000 से ज्यादा के इंश्योरेंस पेमेंट पर फ्लैट ₹5 MDR लागू होगा। ₹2,000 तक के प्रीमियम पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ₹2,500 या उससे ऊपर के प्रीमियम पर ₹5 MDR लगेगा। ये चार्ज ग्राहक के प्रीमियम के ऊपर अलग से जोड़ने के लिए नहीं है। MDR का भुगतान मर्चेंट या संबंधित सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से होगा।
भारतीय रेलवे यानी ट्रेन टिकट और अन्य
IRCTC या काउंटर पर ₹2,000 से ऊपर की टिकट यूपीआई से लेने पर रेलवे प्रशासन से ये ₹5 कटेगा। ध्यान रखें, ये कस्टमर का UPI चार्ज नहीं है। आपको टिकट या सर्विस की जो कीमत बताई गई है, वही पेमेंट करनी है। MDR को ग्राहक से अलग से वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सेवाएं
मोबाइल पोस्टपेड बिल या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट्स पर टेलीकॉम कंपनी पर ₹5 फ्लैट कटेगा। यहां भी कस्टमर को एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है।
बिजली, पानी और PNG बिल
घर के कई जरूरी बिल भी इस लिस्ट में आते हैं। बिजली, पानी और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) जैसे सरकारी यूटिलिटी पेमेंट में ₹2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर फ्लैट ₹5 MDR लागू होगा। अगर आपका बिजली बिल ₹1,900 है, तो MDR नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजली बिल ₹2,500 है, तो मर्चेंट या सर्विस प्रोवाइडर साइड पर ₹5 MDR लगेगा। यानी ₹2,000 की लिमिट पार होने पर इस खास कैटेगरी में 0.4% की जगह फिक्स ₹5 का नियम लागू होगा।
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