सार

जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसे पात्र  किसान 30 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, पात्र किसानों को 4000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। कुछ किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए घए हैं ।
 

बिजनेस डेस्क । पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। जिन किसानों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, वे 30 सितंबर 2021 तक इसकेलिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी पात्र किसानों को 4000 रुपये दिए जाएंगे।  पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष की दूसरी यानी अगस्त-नवंबर की किस्त दी चा चुकी है। तकरीबन 10.27 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की रकम पहुंचाई गई है। वहीं जिन किसानों के खाते में किसी कारणवश ये रकम नहीं पहुंच पाई है तो पात्र किसान इसके लिए  आवेदन कर सकते हैं। 30 नवंबर तक पात्र किसानों के खातों में ये रकम पहुंचा दी जाएगी। अब तक तकरीबन  12.14 करोड़ किसान परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं।  

इस साल के अंत तक मिलेंगे 4 हजार रुपए
ताजा जानकारी के मतुाबिक जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे पात्र सभी किसान 30 सितंबर 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ऐसे सभी पात्र किसानों को 4000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे किसानों को दो किस्तें दी जाएंगी। यदि आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होता है तो अक्टूबर या नवंबर में आपको 2000 रुपये कीराशि ट्रांसफरकर दी जाएगी।  इसके बाद दिसंबर में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट  में ट्रांसफर की जाएगी। 

आधार कार्ड का लिंक होना जरुरी
पीएम किसान योजना के पात्र किसानोंके पास उनका अपना खाता होना चाहिए, बता दें कि सरकारए किसानों को सीधे रकम हस्तांतरित  है। आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना भी जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान को आधार कार्ड देना अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। बता दें कि पात्र किसान वेबसाइट pmkisan.gov.in पर  अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। 

जानकारी कर सकते हैं अपडेट

आप इस साइट पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप Farmer Corner के विकल्प पर जाएं और अगर आधार कार्ड को जोड़ना है तो इसके लिए Edit Aadhaar Detail के ऑप्शन को क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी को नहीं मिलता लाभ 
केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत या पेंशनधारी जिनकी पेंशन 10 हजार से अधिक  है, ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।  इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।