सार
छात्रों के साथ धोखाधड़ी के एक आरोप में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'सुपर 30' के संस्थापक आनंद कुमार को मंगलवार को पेश होने का निर्देश दिया दिया था, लेकिन उनके ऐसा नहीं करने पर अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। छात्रों का दावा है कि उनके साथ 'सुपर 30' में दाखिले के नाम पर धोखाधड़ी की गई है।
करियर डेस्क। छात्रों के साथ धोखाधड़ी के एक आरोप में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'सुपर 30' के संस्थापक आनंद कुमार को मंगलवार को पेश होने का निर्देश दिया दिया था, लेकिन उनके ऐसा नहीं करने पर अब हाईकोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। छात्रों का दावा है कि उनके साथ 'सुपर 30' में दाखिले के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। गौरतलब है कि धोखाधड़ी का कथित मामला सामने आने पर अदालत ने आनंद कुमार को 21 सितंबर, 2018 को ही छात्रों के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया था, लेकिन छात्रों के वकील का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। छात्रों का यह भी कहना है कि साल 2008 से ही 'सुपर 30' की कक्षाएं नहीं चल रही हैं। आनंद कुमार पर छात्रों को आईआईटी में दाखिला दिलाने की तैयारी कराने के नाम पर उनसे 30-30 हजार रुपए वसूल करने का भी आरोप है।
इस मामले में एक जनहित याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। यह जनहित याचिका आईआईटी-गुवाहाटी के 4 छात्रों ने दाखिल की थी। इस मामले में अदालत की खंडपीठ ने उन्हें 19 नवंबर को एक निर्देश जारी कर मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था, लेकिन कुमार ने अदालत के निर्देश को नहीं माना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और जस्टिस एएम बुजारबरुआ ने आनंद कुमार को उन छात्रों को 10-10 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
कहा जा रहा है कि 'सुपर 30' के नाम पर आनंद कुमार आईआईटी परीक्षा की तैयारी करने पटना जाने वाले छात्रों को अपने कोचिंग संस्थान 'रामानुजम स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स' में 30-30 हजार रुपए लेकर दाखिल कर लेते हैं। इसके बाद जब आईआईटी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो अपने संस्थान के कुछ छात्रों को मीडिया के सामने पेश कर यह दावा करते हैं कि इन छात्रों ने 'सुपर 30' से तैयारी कर आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास की है। छात्रों का आरोप है कि 2008 से 'सुपर 30' की कोई कक्षा नहीं चलाई गई है और उसके नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि आनंद कुमार झूठा प्रचार कर छात्रों के साथ-साथ पूरे देश को धोखा दे रहे हैं।
जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रचार के कारण पूरे देश से बड़ी संख्या में छात्र आईआईटी की तैयारी के लिए पटना जाते हैं। उनका मकसद 'सुपर 30' से तैयारी करना होता है, पर उन्हें आनंद कुमार के निजी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने को कहा जाता है और भारी रकम वसूली जाती है। याचिका में उन्हें आईआईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को पढ़ाने योग्य नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ताओं में बिहार के पू्र्व डीजीपी अभयानंद भी शामिल हैं, जो 'सुपर 30' के सह-संस्थापक थे। बता दें कि आनंद कुमार और सुपर 30 पर एक बायोपिक इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी।