सार

माननीय न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2020 को हरी झंडी देते हुए यह निर्देश दिया है।

करियर डेस्क. UPSC Civil Services Prelims Exam 2020: हाईकोर्ट दिल्ली ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2020 {UPSC Civil Services Prelims Exam 2020} के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कोई परेशानी न हो। चाहे वह परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में ही क्यों न हो?

माननीय न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2020 को हरी झंडी देते हुए यह निर्देश दिया है।

गाइडलाइन्स जारी करना है जरूरी

न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया कि वे दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त से संवाद स्थापित करें तथा वे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी दें तथा स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए गाइडलाइन्स जारी करने का उनसे आग्रह करें।

हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से कहा कि वे यूपीएससी सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाने पर उन्हें परीक्षा केंद्र तक जाने से न रोके। चाहे वह परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में ही क्यों न हो। हाईकोर्ट दिल्ली ने ये निर्देश रितेश रंजन और अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से अधिवक्ता आशुतोष घडे द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया।

150 परीक्षा केंद्र 71 हजार स्टूडेंट्स होंगें शामिल

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में दिल्ली में 71,378 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए आयोग ने दिल्ली में 150 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस प्रकार करीब एक परीक्षा केंद्र पर कम से कम 475 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

नियमों का हो पालन

हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों/ बोर्डों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रहीं हैं. माननीय सुप्रीमकोर्ट और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। परीक्षा केन्द्रों पर सभी कैंडिडेट्स को मास्क पहनना और सेनेटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है।