आराध्या बच्चन ने ऑनलाइन भ्रामक खबरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने गूगल समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, aaradhya bachchan high court petition against fake news । ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan ) की बेटी आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) ने ऑनलाइन भ्रामक सामग्री ( misleading content ) को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अमिताभ बच्चन की नातिन के बारे में गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ तत्काल एक्शन नहीं लेने के खिलाफ गूगल सहित कई एजेंसी को नोटिस जारी किया है।

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आराध्या बच्चन को लेकर फैलाई गई झूठी खबरें

हाई कोर्ट ने Google, बॉलीवुड टाइम्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सहित कई पार्टियों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। कोर्ट का ये फैसला अप्रैल 2023 में पिछले सुनवाई के बाद आया है, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने Google को उन फर्जी वीडियो को हटाने का आदेश दिया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि आराध्या "गंभीर रूप से बीमार" थी या उनकी मौत हो गई थी।

बच्चों के सम्मान से भी ना हो खिलवाड़

2023 की कार्यवाही में, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने इस तरह का कंटेंट फैलाने की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक बच्चा गरिमा और सम्मान का हकदार है। किसी नाबालिग के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाना "कानून द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

हाई कोर्ट ने गूगल को दी थी नसीहत

इससे पहले अदालत ने Google को मिसलीडिंग कंटेंट अपलोड करने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान उजागर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में किसी भी भ्रामक वीडियो को हटाने के लिए इसकी तत्काल पहचान की जानी चाहिए। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी ऐसी फर्जी कंटेंट लोगों तक पहुंचाने से रोकने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं Google को regulatory framework का पालन करने के अपने कानूनी दायित्व की याद दिलाई गई थी।