ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम, इमेज और AI-जनरेटेड कंटेंट के दुरुपयोग पर रोक लगाई। कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पेश वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल फैसला किया जाए।

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह भी कहा कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले यूआरएल को हटाने के लिए आगे निर्देश जारी करेंगे। ऐश्वर्या द्वारा अपने नाम, इमेज, व्यक्तित्व, आवाज की सुरक्षा की मांग करते हुए दायर मुकदमे पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने उन्हें अधिकारों की रक्षा करने की अपनी मंशा व्यक्त की। वकील प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद के माध्यम से दायर मुकदमे में कहा गया है कि कई संस्थाएं इल्लीगल कमर्शियल फायदे के लिए उनका नाम, आवाज और वीडियो का उपयोग करके उनके प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, और विभिन्न अश्लील वीडियो में उनकी इमेज के साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कारवाई करके, इसे रोका जाना जरूरी है।

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ऐश्वर्या राय से पहले ये सेलेब्स भी खटखटा चुके हैं कोर्ट का दरवाजा

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड एक्टर ने अपने पर्सनल और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐश्वर्या राय बच्चन से पहले साल 2024 मई में, अदालत ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के पर्सनल और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा की थी। वहीं साल 2023 में, अदालत ने कमर्शियल प्रॉफिट के लिए अभिनेता अनिल कपूर के झकास मुहावरे सहित नाम, इमेज, आवाज और पर्सनल चीजों के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नवंबर 2022 में, हाई कोर्ट ने आम लोगों को दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के पर्सनल और पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन करने से भी रोक दिया था।