सार
नीरू रंधावा ने 2018 में आरोप लगाया था कि अरमान कोहली ने उन्हें फ्लाइट की सीढ़ियों से धक्का दिया था और उनका सिर फर्श पर मारा था, जिससे उन्हें 15 टांके लगवाने पड़े थे। अब इस मामले में कोर्ट ने अरमान को नीरू को 50 लाख रुपए देने को कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क. अभिनेता और 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के पूर्व कंटेस्टेंट अरमान कोहली (Armaan Kohli) को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा को सेटलमेंट के तौर पर 50 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह मामला 2018 का है। नीरू रंधावा ने अरमान कोहली पर असॉल्ट का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने कोहली को निर्देश दिया है कि वे या तो सेटलमेंट के तौर पर नीरू को 50 लाख रुपए दें या फिर वे जेल जाने को तैयार रहें।
2018 के आदेश को लेकर कोर्ट पहुंचीं नीरू रंधावा
नीरू रंधावा ने हाल ही में हाईकोर्ट को अप्रोच किया था और कोर्ट द्वारा जारी किया गया 2018 का आदेश रिकॉल कराया। इस आदेश में कोर्ट ने अरमान कोहली के खिलाफ नीरू की एफआईआर को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अरमान कोहली को ऑर्थर रोड जेल से रिहाई मिल गई थी।
क्या है 2018 का अरमान कोहली का यह पूरा मामला?
3 जून 2018 को अरमान कोहली ने नीरू रंधावा को फ्लाइट की सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। रंधावा ने यह दावा भी किया था कि अरमान ने उनका सिर फर्श में मार दिया था, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें 15 टांके लगवाने पड़े थे।पुलिस नीरू की शिकायत के बाद अरमान कोहली के खिलाफ FIR दर्ज की थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, जल्दी ही इस मामले में सेटलमेंट हुआ, जिसके तहत अरमान कोहली को नीरू रंधावा को 50 लाख रुपए देने थे।
नीरू रंधावा को 50 लाख रुपए मिलने थे
सेटलमेंट के पार्ट के तौर पर नीरू रंधावा को कार्रवाई पूरी होने के बाद 50 लाख रुपए और मिलने थे। इसके लिए अरमान कोहली के वकील ने 50 लाख रुपए के दो अन्य चैक भी दिए थे, जिन पर अरमान के भाई के साइन थे। लेकिन ये चैक बाउंस हो गए और नीरू को फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मंगलवार को हुई अरमान कोहली मामले की सुनवाई
मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नीरू के वकील ने बताया कि कोहली के वकील को एक नोटिस भी भेजा गया था कि चैक में धोखाधड़ी हुई है और उनका चैक का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर कोहली के तारक सैयद ने कहा कि अभिनेता के 90 साल की उम्र क्रॉस कर चुके माता-पिता को उनकी जरूरत है। कोहली के दोस्त की ओर से एक हलफनामा भी पेश किया गया, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई। हालांकि, कोर्ट ने सैयद को साफतौर पर कहा कि कोहली 18 जुलाई तक अपना फैसला लें और इसके बारे में कोर्ट को जानकारी पहुंचाएं।
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