Saif Ali Khan पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल ने ज़मानत याचिका पेश की है। पुलिस ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट के समक्ष सबूतों की लंबी फेहरिश्त रखी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट और सैफ की बॉडी से मिले साक्ष्य पेश किए गए हैं।
Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले शरीफुल फकीर की ज़मानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस बार मुंबई पुलिस ने बेल (Bail) एप्लीकेशन का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। कोर्ट के समक्ष वो तमाम सबूत रखे हैं, जिससे शरीफुल के इस मामले में संलिप्त होने का पता चलता है।
पुलिस ने अपनी दलील में न्यायालय को बताया कि उनके पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलील पेश कर दी हैं, अदालत अगली सुनवाई में इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
सीसीटीवी और फिंगरप्रिंट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सैफ के घर से जुटाए गए गए फिंगरप्रिंट शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मेल खाते हैं। इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि एक्टर के घर के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी में इस आरोपी की फुटेज मिली हैं। इसमें उसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। बावजूद इसके दृश्यों को चेहरे की पहचान के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
सैफ अली खान की बॉडी से जुटाए गए साक्ष्य
अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि सैफ अली खान के शरीर से बरामद चाकू का टुकड़ा और आरोपी के पास से बरामद चाकू, मेल खाते हैं। इसलिए ये साक्ष्य फकीर को दोषी साबित करने के लिए काफी हैं।
शरीफुल ने आरोपों से किया इनकार
वहीं आरोपी शरीफुल ने एफआईआर में दर्ज कहानी को मनगढ़ंत बताया। उसने तर्क दिया कि अपराध से उसका कोई संबंध न तो है और न ही कोई तथ्य उसके खिलाफ है। उसने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और उसे आगे हिरासत में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। बता दें कि पुलिस की जांच के मुताबिक शरीफुल बांग्लादेशी नागरिक है, जो छिपकर भारत में रह रहा था। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वो अपने वतन भागने की फिराक में था।
