सैफ अली खान पर हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक ने रिहाई की अर्जी दाखिल की है। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए बांद्रा कोर्ट से रिहाई की मांग की।

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद जेल से बाहर आने के लिए हाथ-पैर मार रहा है। उसने बांद्रा (मुंबई) मेट्रोपोलिटन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और रिहाई की गुहार लगाई है। 30 साल के मोहम्मद शरीफुल ने दावा किया है कि उसे गैरकानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया है। इससे पहले उसने अदालत के सामने जमानत की याचिका लगाई थी, जो शुक्रवार (9 मई) को वापस ले ली। इसके तुरंत बाद उसने अपने वकील अजय गवली के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (बांद्रा) के सामने एक आवेदन दिया। इस आवेदन में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने गुहार लगाई है कि उसकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया जाए।

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आरोपी ने नई याचका में क्या कुछ दावा किया?

नई याचिका में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है। क्योकि पुलिस ने उसे अरेस्ट करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को की जाएगी। आरोपी फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है।

सैफ अली खान पर कब हुआ था चाकू से हमला

यह 16 जनवरी की बात है। बताया जाता है कि एक घुसपैठिया बांद्रा में सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा था। कथिततौर पर घुसपैठिया का इरादा सैफ के घर में चोरी करने का था। लेकिन जब वह इसमें नाकाम रहा तो उसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ बुरी तरह घायल हुए थे और उन्हें पांच दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। सैफ की स्पाइन में चाकू का टुकड़ा घुस गया था, जिसे निकालकर उनकी सर्जरी भी की गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को अरेस्ट किया था, जिसे जेल में बंद रहते तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है।