सार
मामला 16 साल पुराना राजस्थान में हुए एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान का है। इस दौरान रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी का Kiss काफी वायरल हुआ था। मामला राजस्थान में दर्ज हुआ था, जिसे 2017 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क. 16 साल पुराने अश्लील Kiss मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को मुंबई सेशन कोर्ट ने शिल्पा और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे (Richard Gere) के खिलाफ चल रहे केस में उन्हें बरी रखने के आदेश को जारी रखा है। दरअसल, इससे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिल्पा को इस केस में आरोपों से मुक्त बताया था। इसके बाद इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सोमवार को आया फैसला
सोमवार को सेशन कोर्ट के जज एससी जाधव ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाई गई पुनर्विचार याचिका को खारिज किया, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि, आदेश की डिटेल्ड कॉपी अभी आनी बाक़ी है।
16 साल पुराना है मामला
16 साल पहले 15 अप्रैल 2007 को राजस्थान में हुए एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को अपनी बांहों में लेकर सार्वजानिक रूप से Kiss किया था। इस Kiss कांड पर जमकर बवाल मचा था। देश के कई हिस्सों में इस घटना का जमकर विरोध हुआ था। लोगों ने रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उनके Kiss को अश्लील बताते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अपमान करार दिया था।
राजस्थान से मुंबई पहुंचा मामला
राजस्थान के मंडावर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इस मामले में शिकायत दी गई थी और केस रजिस्टर्ड करने की मांग की गई थी, जिसे अनुमति मिल गई थी। शिल्पा और रिचर्ड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 (अश्लीलता) और सूचना प्रद्योगिकी और इंडिसेंट रिप्रेजेंशन ओर वीमेन (प्रोहाइबिटिशन) के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में शिल्पा शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर इस केस को राजस्थान से मुंबई शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी, जिसे 2017 में स्वीकार कर लिया गया था। जनवरी 2022 में मजिस्ट्रेट केतकी चवन ने शिल्पा शेट्टी को इस मामले में उन आरोपों से मुक्त ठहराया, जिसमें कहा जा रहा था कि वे रिचर्ड गेरे की हरकत का शिकार हुई हैं, जो कि मामले के मुख्य आरोपी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। याचिका में कहा गया था कि शिल्पा शेट्टी ने पब्लिकली खुद को Kiss करने की इजाजत देकर IPC की धारा 294 के तहत अपराध किया है।
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