- Home
- Entertianment
- Bollywood
- NCB के सबूतों के सामने SRK के वकीलों की एक न चली, जानें वो 8 दलीलें जो आर्यन की जमानत पर पड़ गईं भारी
NCB के सबूतों के सामने SRK के वकीलों की एक न चली, जानें वो 8 दलीलें जो आर्यन की जमानत पर पड़ गईं भारी
मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी (Drugs Party Case) मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। बुधवार को मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब आर्यन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि कोर्ट ने NCB द्वारा आर्यन के खिलाफ दी गई दलीलों को सही मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि डिटेल जजमेंट शाम तक आएगा और इसके बाद ही क्लियर होगा कि कोर्ट ने आर्यन की जमानत आखिर किस दलील पर खारिज की। जानिए NCB की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह की वो कौन सी दलीलें थीं, जो आर्यन खान के वकीलों पर भारी पड़ गईं।
| Published : Oct 20 2021, 05:34 PM IST / Updated: Oct 20 2021, 07:04 PM IST
- FB
- TW
- Linkdin
दलील नंबर 1 : सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं आर्यन
आर्यन बेहद प्रभावशाली शख्स हैं, जो जमानत पर रिहा होने के बाद सबूतों को खत्म कर सकते हैं या उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसे साथ ही NCB के वकील का कहना था कि कुछ ऐसा ही केस अरमान कोहली का भी था और उन्हें भी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी गई थी।
दलील नंबर 2 : आर्यन के दोस्त के पास से मिली चरस
आर्यन के पास से भले ही ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिली है। अरबाज ने NCB को बताया था कि उसके जूतों में चरस है। इसके बाद अरबाज ने जूतों में छुपाकर रखी चरस का पाउच खुद ही निकाल कर दिया था। पाउच में काले रंग का कुछ लिसलिसा सा पदार्थ था, जो 6 ग्राम चरस निकली। अगर शिप वहां से निकल जाता तो पार्टी शुरू हो जाती और सभी आरोपी ड्रग्स लेते।
दलील नंबर 3 : आर्यन ने खुद कबूली थी ड्रग्स लेने की बात
शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने पूछताछ में कबूल किया था कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पर सफर के दौरान भी स्मोकिंग करने वाले थे लेकिन इसी बीच एनसीबी ने छापा मार दिया। आर्यन ने कोई पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया, वो पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं।
दलील नंबर 4 : ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थे आर्यन
एनसीबी ने अदालत में आर्यन के वॉट्सऐप चैट के सबूत दिखाए थे। एनसीबी के वकील ने दावा किया था आर्यन खान कुछ ऐसे ड्रग पैडलर के संपर्क में थे, जिसके तार इंटरनेशनल ड्रग तस्कर से जुड़े हुए थे। NCB ने कहा था कि हमारे रिकॉर्ड में ऐसी चीजें हैं, जिनसे पता चलता है कि आर्यन विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में भी थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद में शामिल हो सकते हैं।
दलील नंबर 5 : आर्यन पर लगी धाराएं गैर जमानती
आर्यन खान पर जो धाराएं (NDPS एक्ट की धारा 28 और 29) लगाई गई हैं, वो गैर जमानती हैं। ऐसे में आर्यन को जमानत देना सही फैसला नहीं होगा। इसके लिए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक का उदाहरण दिया गया। ASG की दलील थी कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के पास से भी ड्रग्स नहीं मिली थी। लेकिन उसे भी चार्जशीट दायर करने से पहले तक जमानत नहीं दी गई थी।
दलील नंबर 6 : 13 अलग-अलग रिफरेंस से किया जमानत का विरोध
ASG ने 13 अलग-अलग केस का रिफरेंस देते हुए आर्यन की जमानत का विरोध किया था। इन केसों में कुछ में रिकवरी, कुछ में बिना रिकवरी और कुछ में साजिश में शामिल होने वाले आरोपी की जमानत जांच होने तक नहीं दिए जाने का उल्लेख है। इनमें से ज्यादातर में आरोपियों के पास से ड्रग्स नहीं मिली थी।
दलील नंबर 7 : जो सजा दूसरों को वही आर्यन को भी
अगर आर्यन के तार दूसरे आरोपियों से जुड़ते हैं, तो जो सजा दूसरों को होगी, वही सजा आर्यन खान को भी भुगतनी पड़ेगी। ASG ने के मुताबिक, इस मामले में 15 से 20 लोग जुड़े हैं और इसमें एक बड़ी साजिश की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल क्वांटिटी की बात भी सामने आई इसलिए सेक्शन 29 लगाया गया।
दलील नंबर 8 : बच्चा समझकर न दी जाय जमानत
आर्यन खान के वकील ने अपनी दलील में कहा- आज के जनरेशन के बच्चों की भाषा, इंग्लिश हमसे काफी अलग है। उनकी बातचीत एनसीबी को संदेहास्पद लग सकती है। वकील अमित देसाई ने पूछा- क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा होगा? इस पर ASG अनिल सिंह ने कहा मैं आर्यन के वकील अमित देसाई के इस तर्क से कतई सहमत नहीं हूं कि ये छोटे बच्चे हैं इसलिए जमानत मिल जाना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। देश का भविष्य इनके हाथो में है।