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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की इस स्कीम में खुलवाएं अकाउंट, हो जाएंगे 'मालामाल'
बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा किसी भी कर्मचारी के आड़े वक्त पर बहुत काम आता है। वैसे तो सेवा की समाप्ति के बाद यह फंड कोई भी कर्मचारी निकाल सकता है और नौकरी में रहने के दौरान जरूरत पड़ने पर इससे कर्ज भी लिया जा सकता है, लेकिन इस फंड में निवेश कर के भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में PPF अकाउंट खोल कर उसमें निवेश किया जाए, तो काफी बढ़िया रिटर्न हासिल किया जा सकता है। स्टेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट में छोटी बचत योजना काफी पॉपुलर हो रही है।
| Published : Jul 20 2020, 10:37 AM IST / Updated: Jul 20 2020, 10:46 AM IST
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कितना कर सकते हैं निवेश
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपए और सालाना 1,50,000 रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इससे ज्यादा राशि जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और न ही इनकम टैक्स छूट का ही फायदा लिया जा सकता है।
कब होती है मेच्योरिटी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीपीएफ अकाउंट में निवेश योजना की मेच्योरिटी अवधि 15 साल की है। इस स्कीम में जमा राशि पर सालाना 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।
इनकम टैक्स में छूट
अगर आप स्टेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोल कर उसमें निवेश करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी।
कैसे जमा कर सकते हैं पैसा
स्टेट बैंक की पीपीएफ अकाउंट बचत योजना में आप राशि एकमुश्त या किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। साल में कुल 12 किस्तों में राशि जमा की जा सकती है।
केंद्र सरकार तय करती है ब्याज दर
इस योजना के तहत जमा राशि पर कितनी ब्याज दर होगी, यह त्रैमासिक आधार पर केंद्र सरकार तय करती है। फिलहाल, 7.1 फीसदी दर से ब्याज मिल रहा है।
क्या बढ़ सकती है निवेश की अवधि
पीपीएफ अकाउंट में निवेश अधिकतम 15 सालों के लिए होता है। हालांकि, इसे बाद में हर 5 साल के एक या ज्यादा ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस निवेश पर वेल्थ टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है।
कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, इस योजना में स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है। योजना की खास बात यह है कि नाबालिग बच्चे की ओर से उसके पेरेंट्स पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
स्टेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म-ए के साथ नॉमिनेशन फॉर्म, पैन कार्ड, फोटो, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही बैंक के केवाईसी नियमों के अनुसार आईडी प्रूफ और निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी पड़ती है।