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अब 10 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, कोरोना की वजह से सरकार ने दिया मौका
बिजनेस डेस्क। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख एक बार और बढ़ा दी है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। इसके पहले इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी। बता दें कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाई। अब वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम को दी।
(फाइल फोटो)
| Published : Dec 31 2020, 10:36 AM IST / Updated: Dec 31 2020, 11:27 AM IST
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बता दें कि 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक, पर्सनल इनकम टैक्स भरने वाले 10 जनवरी तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती। इस तरह के टैक्स देने वाले लोग आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। (फाइल फोटो)
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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, जिन लोगों के खातों का ऑडिट होता है और जिन्हें अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ा कर 15 जनवरी, 2021 कर दी है। (फाइल फोटो)
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बता दें कि इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बार-बार बढ़ाई गई। ऐसा कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से किया गया। सही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। (फाइल फोटो)
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बता दें कि कई चार्टर्ड अकाउंटेट (CA) और प्रैक्टिशनर सोसाइटीज ने सरकार से अपील की थी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को टैक्स जमा करने का मौका मिलेगा। कोरोनावायरस महमारी की वजह से अभी पूरी तरह कामकाज शुरू नहीं हो सका है। (फाइल फोटो)
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अभी भी काफी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। खासकर, सीनियर सिटिजन्स टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाना जरूरी है। (फाइल फोटो)
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वित्त मंत्रालय के मुताबिक, उन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जो साल में 1 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम बैंकों में करंट अकाउंट में जमा रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। (फाइल फोटो)