- Home
- Business
- Money News
- 1 अप्रैल से इनकम टैक्स और PF जुड़े इन नियमों में हो जाएगा बदलाव, जानें क्या होगा इसका असर
1 अप्रैल से इनकम टैक्स और PF जुड़े इन नियमों में हो जाएगा बदलाव, जानें क्या होगा इसका असर
| Published : Mar 28 2021, 07:51 PM IST
1 अप्रैल से इनकम टैक्स और PF जुड़े इन नियमों में हो जाएगा बदलाव, जानें क्या होगा इसका असर
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
16
इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है, वे पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के जरिए ज्यादा टैक्स नहीं बचा सकें, इसीलिए यह नियम लागू किया गया है। हालांकि, जिन लोगों का मासिक वेतन 2 लाख रुपए है, उन पर इसका कोई असर नहीं नहीं पड़ेगा। (फाइल फोटो)
26
कर्मचारियों की सुविधा के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड आईटीआर (ITR) फॉर्म दिया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा और ज्यादा लोग इसे दाखिल करेंगे। (फाइल फोटो)
36
ट्रैवल लीव कन्सेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने कोरोनावायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लगे होने की वजह से यात्रा नहीं की। ये कर्मचारी LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सके। (फाइल फोटो)
46
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को आईटीआर (ITR) फाइल करने का जरूरत नहीं होगी। यह छूट उन सीनियर सिटिजन्स को दी गई है, जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आधारित हैं। (फाइल फोटो)
56
केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस (TDS) के नियमों को कड़ा कर दिया है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनका ज्यादा टीडीएस कटेगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ा है। (फाइल फोटो)
66
नए नियमों के मुताबिक, अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस (TDS) देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) भी ज्यादा लगेगा। (फाइल फोटो)