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फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम, अब नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक, 1 अक्टूबर से बदल गए कई नियम
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ऑटो पेमेंट के लिए हुआ बदलाव
आज यानि 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट के लिए अब आपको आने वाले कंफर्म करना होगा तभी पेमेंट होगा।
अब नहीं चलेंगी इन बैंकों की पुरानी चेक बुक
1 अक्टूबर से तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएगा। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक शामिल हैं। इन तीनों बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय हो चुका है। OBC और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ मर्जर किया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। बैंकों के विलय से खाताधारकों के अकाउंट नंबर के साथ-साथ IFSC कोड और MIC कोड में बदलाव किया गया था इस कारण अब बैंकिंग सिस्टम भी बदल रहा है। ऐसे में 1 अक्टूबर, 2021 से पुरानी चेकबुक को बैंक रिजेक्ट कर देंगे।
डीमैट अकाउंट की KYC
SEBI ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। इसके मुताबिक अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी KYC करनी अनिवार्य की गई थी। अगर आपने KYC नहीं कराई है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बगैर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शख्स किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तकहस्तांतरण नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।
FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
बढ़ गए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। की कीमतें बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किग्रा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.5 रुपए प्रति सिलेंडर का हो गया है। तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ऑनलाइन बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट
सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनाने की प्रोसेस शुरू की गई है, आज यानि 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है। इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवा पाएंगे। Jeevanpramaan.gov.in/app पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं।
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