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रास्ते में रुपयों से भरा बैग मिला, क्या उसे उठा लेना अपराध है? जानें काम के ऐसे ही सवालों के जवाब
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पहला सवाल था कि रास्ते में रुपयों से भरा बैग मिल जाए तो क्या उसे उठा लेना अपराध है?
पहली बात तो कभी भी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम में से जो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं वह उस बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करवा देते हैं। हालांकि IPC में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसी स्थिति में बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करवा देना चाहिए। ये आपकी नैतिकता के ऊपर है।
पुलिस स्टेशन में जमा करने के पीछे सोच होती है कि पुलिसवाले संबंधित व्यक्ति को ढूंढकर सामान उस तक पहुंचा देंगे। दूसरी बात कि ये चोरी नहीं है। चोरी के लिए किसी के कब्जे से आप ले रहे हो तो वह चोरी है।
रास्ते में पड़ा बैग मिला है तो आपको कानूनी रूप से बैग के मालिक को खोजना चाहिए। अगर काफी कोशिशों के बाद भी उसका मालिक न मिले तो वह प्रॉपर्टी अपने उपयोग में ले सकता है। हां, ये जरूर है कि व्यक्ति को बैग के मालिक को खोजने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह कानूनी रूप से अपराध के श्रेणी में आता है।
दूसरा सवाल कि कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने गए, लेकिन वहां पर पुलिसवाले रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। ऐसे में आप को समझ में नहीं आता क्या करें।
किसी भी थाने में पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई पुलिसवाला ऐसा करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये IPC की धारा 166 A के अंतर्गत आता है।