फांसी में 14 दिन का वक्त; तिहाड़ में ऐसे बीतेगा निर्भया के दोषियों का एक एक पल
नई दिल्ली. निर्भया को 7 साल बाद मिलता दिख रहा है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने मंगलवार को चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया। 22 जनवरी सुबह 7 बजे चारों को फांसी दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान दोषियों के पास कानूनी विकल्प तलाशने का मौका रहेगा।
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22 जनवरी तक 14 दिन का वक्त है। ऐसे में कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करने के अलावा साफ कर दिया, 14 दिन में दोषी दया याचिका, क्यूरेटिव याचिका जो भी विकल्प होंगे, उन्हें वे ले सकते हैं। हालांकि, निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि दोषियों की दया याचिका या क्यूरेटिव याचिका भी रद्द हो जाएगी।
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जेल सूत्रों के मुताबिक, डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदियों से काम कराना बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। साथ ही दिन में दो बार मेडिकल चेकअप करवाया जाता है।
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डेथ वारंट जारी होने के बाद सभी दोषियों को अलग अलग सेल में रखा जाता है। ये फांसी घर के पास ही होते हैं।
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फांसी की जानकारी करीब 15 दिन पहले इसलिए दी जाती है, जिससे वे अपने परिवार से मिल सकें। इस दौरान कैदी की इच्छा भी पूछी जाती है, जिससे वे अपने घर वालों से मिल सकें या फिर अच्छे खाने की मांग कर सकें।
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फांसी के दिन कैदियों को नहलाया जाता है, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद फांसी के तख्ते के पास ले जाया जाता है। बताया जा रहा है कि तिहाड़ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर, जेल प्रशासन ने यूपी जेल को पत्र लिखकर फांसी देने के लिए जल्लाद की सर्विस मांगी हैं। साथ ही कोर्ट के इस फैसले की भी जानकारी दी है।
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16 दिसंबर, 2012 की रात में 23 साल की निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने दरिंदगी की थी। साथ ही निर्भया के साथ बस में मौजूद दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी। दोनों को चलती बस से फेंक कर दोषी फरार हो गए थे।
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निर्भया की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में चार दोषी जेल में बंद हैं। वहीं, एक दोषी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। अभी जेल में पवन, मुकेश, विनय, अक्षय जेल में बंद है।
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