MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • National News
  • आम लोगों को फांसी देखने की मनाही होती है, सिर्फ ये लोग रह सकते हैं मौजूद

आम लोगों को फांसी देखने की मनाही होती है, सिर्फ ये लोग रह सकते हैं मौजूद

नई दिल्ली. निर्भया केस के चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने का समय तय किया गया है। जेल प्रशासन ने फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में बताते हैं कि आखिर फांसी देते वक्त वहां कुछ लोग ही क्यों मौजूद होते हैं आखिर इससे जुड़ा नियम क्या है। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर ने अपनी  किताब आंखों देखी फांसी में लिखा है कि कैदी को फांसी देने के दौरान अधिकतम 6  एडल्ट पुरुष रिश्तेदारों को जेल अधीक्षक वहां रहने की अनुमति दे सकता है।  अगर जेल अधीक्षक को लगता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रवेश की अनुमति से इनकार कर सकता है।

2 Min read
Asianet News Hindi
Published : Jan 07 2020, 06:58 PM IST| Updated : Jan 07 2020, 06:59 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
15
निर्भया के चारों दोषी : 1)मुकेश सिंह - निर्भया से गैंगरेप का दोषी मुकेश बस क्लीनर का काम करता था। जिस रात गैंगरेप की यह घटना हुई थी उस वक्त मुकेश सिंह बस में ही सवार था। गैंगरेप के बाद मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा था। 2)अक्षय ठाकुर- यह बिहार का रहने वाला है। इसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली चला आया। शादी के बाद ही 2011 में दिल्ली आया था। यहां वह राम सिंह से मिला। घर पर इस पत्नी और एक बच्चा है। 3)विनय शर्मा- निर्भया का दोषी विनय जिम ट्रेनर का काम करता था। वारदात वाली रात विनय बस चला रहा था। इसने पिछले साल जेल के अंदर आत्‍महत्‍या की कोशिश की थी लेकिन बच गया। 4)पवन गुप्ता- पवन दिल्ली में फल बेंचने का काम करता था। वारदात वाली रात वह बस में मौजूद था। पवन जेल में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है।
25
जेल रिफॉर्म्स कमेटी 1980-83 की रिपोर्ट में एक सिफारिश की गई कि बंदी को मृत्युदंड देते समय उनके रिश्तेदारों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर जेल अधीक्षक चाहे तो साइंटिस्ट, सॉयकोलॉजिस्ट को उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है। इस विषय में अभी तक शासन द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है और न ही पुराने नियमों में कोई बदलाव किया गया है।
35
रिश्तेदारों को फांसी के फंदे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। उनके पास रिजर्व गार्ड खड़े किए जाते हैं, जो किसी गड़बड़ी को होने से रोक सके। जैसी की कैदी को मुक्त कराने के किसी भी कोशिश को रोका जा सके।
45
फांसी की सजा दिए जाने के दौरान जेल अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी का हो तथा सहायक सर्जन या उससे ऊपर की श्रेणी का चिकित्सा अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है।
55
फांसी देने से पहले कैदी को जेल कोठरी से बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद जेल अधीक्षक डेथ वारंट पढ़कर सुनाता है। इसके बाद जेल अधीक्षक या संबंधित अधिकारी उस कैदी की पहचान करता है। इसके बाद फांसी देने की प्रक्रिया शुरू होती है।

About the Author

AN
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है।
Latest Videos
Recommended Stories
Related Stories
NEWS
Hindi NewsLatest News in HindiWorld News in HindiBreaking News in HindiTechnology News in HindiAuto News in HindiToday News in HindiNational News in Hindi
SPORTS
Sports News in HindiCricket News in Hindi
ENTERTAINMENT
Bollywood News in HindiEntertainment News in HindiTV News in HindiSouth Cinema NewsBhojpuri News
BUSINESS
Business News in HindiMoney News in Hindi
CAREER
Sarkari NaukriSarkari YojanaCareer News in Hindi
ASTROLOGY
Aaj Ka RashifalRashifal in HindiTarot Card ReadingNumerology in HindiReligion News in Hindi
STATES
Rajasthan News in HindiUP News in HindiUttarakhand News in HindiDelhi News in HindiMaharashtra News in HindiPunjab News in HindiMP News in HindiBihar News in HindiJharkhand News in HindiHaryana News in HindiChhattisgarh News in Hindi
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved