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आसाराम की जेल से बाहर आने की एक और कोशिश नाकाम, रेप के मामले में काट रहे हैं उम्रकैद की सजा
जयपुर (Rajasthan) । रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला लिया है क्या दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? बता दें कि कोरोना से पीड़ित हो चुके आसाराम ने आग्रह किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक राज्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है और अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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बताते चले कि अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं। इसी मामले में जोधपुर की एससी एसटी की कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को अंतिम सांस तक कारागार में रहने की सजा सुनाई है।
किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ रेप किया था।
एससी-एसटी कोर्ट के फैसले को आसाराम ने उसी साल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, कहीं से भी राहत नहीं मिली ,जिसके बाद आसाराम ने अपनी आयु का हवाला देते हुए मामले में हाई कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील की लेकिन नाकामी ही हाथ लगी है।
साल 2013 से ही लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम कई बार बीमारी के उपचार के बहाने अंतरिम जमानत आवेदन पेश किए, लेकिन ट्रायल ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आसाराम की कोशिशें फेल साबित हुई हैं।