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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अवैध इमारतों पर गरजा बुलडोजर, लखनऊ में गिराई गई माफिया की अवैध बिल्डिंग
लखनऊ(Uttar Pradesh). पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। गुरूवार की सुबह सी लखनऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध बिल्डिंग पर एलडीए का बुलडोजर गरजा और उसे जमींदोज कर दिया गया। ये बिल्डिंग मुख्तार के बेटों के नाम दर्ज है। एलडीए ने ये आदेश 11 अगस्त को किया था। विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की टीम डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर भारी फोर्स और जेसीबी के साथ पहुंची। गेट का ताला तोड़कर और वहां बने निर्माण से सामान निकाल कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एलडीए की टीम भी मौके पर मौजूद है।
| Published : Aug 27 2020, 10:49 AM IST
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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों की जांच में जुटे अफसरों ने विधायक के परिवारजनों को रडार पर लिया है। हजरतगंज व उससे जुड़े इलाकों की 21 संपत्तियों की कुंडली खंगाली जा रही है । बताया जा रहा है कि ये सभी संपत्तियां मुख्तार अंसारी उनके परिवार के सदस्यों के नाम हैं। इसमें बारह संपत्तियां हजरतगंज-रामतीर्थ वार्ड और नौ संपत्तियां राजा राममोहन राय वार्ड में हैं।
मुख्तार अंसारी की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए एलडीए और पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से अधिक जेसीबी लगी रहीं। मौके पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास व उमर अंसारी के टावर पर पुलिस की झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर भगाया।
एलडीए ने सुबह सवेरे बुलडोजर चलवाकर माफिया की इमारत को ध्वस्त किया। मालूम हो कि दोनों पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर दो मंजिला इमारत बना ली गई थी। एलडीए की संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने 11 अगस्त को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया था।
माफिया के खिलाफ हो रहे एक्शन के क्रम में पिछले महीने एलडीए ने लालबाग में बाहबुली मुख्तार अंसारी से जुड़े एक अवैध निर्माण के बेसमेंट को सील किया था। कागज पर ये इमारत रईस अहमद के नाम से दर्ज है मगर आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिल्डिंग के पीछे मुख्तार अंसारी का नाम था।
इसके आलावा गुरूवार को गिराई गई बिल्डिंग भी पहले राबिया अंसारी के नाम थी। बाद में ये मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम हो गई । एलडीए की संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि नगर विकास अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्रवाई की गई है।