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UP में आने या यहां से जाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे करें अप्लाई

लखनऊ(Uttar Pradesh). लॉकडाउन में फंसे प्रवासी लोगों के लिए ये खबर काम की हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों के बाहर फंसे प्रवासियों की वापसी के लिए खास पोर्टल की शुरुआत की है। यही नहीं, जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं या फिर यूपी से अपने राज्य जाना चाहते हैं वो भी इस पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पांच मई की दोपहर से शुरू हो गई है। 

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Asianet News Hindi
Published : May 05 2020, 06:50 PM IST| Updated : May 05 2020, 07:57 PM IST
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कोरोना आपदा के बीच सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने जनता के लिए बेहतरीन काम किया है। इसकी सराहना भी हो रही है। अब यूपी से बाहर फंसे प्रवासियों की वापसी के लिए सीएम योगी के निर्देश पर जनसुनवाई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
 

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यूपी एनआईसी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण की यह सुविधा 'उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु' और 'अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु' लिंक्स पर उपलब्ध करा दी गई है। यह जनसुनवाई पोर्टल एंड्रॉइड एप पर भी उपलब्ध है।

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जनसुनवाई पोर्टल पर लोगों को अपना नाम और उम्र के साथ यात्री की श्रेणी, मोबाइल नंबर, ई-मेल, पहचान पत्र संख्‍या, अकेले या फिर परिवार के साथ यात्रा करने की जानकारी के साथ यात्रा का तरीका अंकित करना होगा।
 

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इसके आलावा आवेदक को अपना वर्तमान पता, आवेदक या उसके परिवार को सर्दी या खांसी तो नहीं है, आवेदक या उसके परिवार को 14 दिन के लिए क्‍वारंटाइन किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो कब से कब तक और जिस जगह जाना चाहते हैं वहां का पता और वहां मौजूद व्‍यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर देना जरूरी है।

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सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जनसुनवाई पोर्टल पर किये गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं समझा जाए। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को इस बारे में सूचना दी जाएगी।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब तक 65 हजार से अधिक लोग यूपी में वापस आए हैं। दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जो यूपी में फंसा हुआ है, वह मदद लेने के लिए 'जनसुनवाई' पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में फंसे यूपी के लोग भी पंजीकरण करवा सकते हैं।
 

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आवेदक की ओर से दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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