सार

हरियाणा (Haryana) में आज से वे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, इन लोगों को आज से सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानि पब्लिक प्लेस में इनकी एंट्री बैन रहेगी। ऐसे लोग ना रोडवेज बस में सफर कर पाएंगे और ना ट्रेन से कहीं आ-जा पाएंगे।

नई दिल्ली। हरियाणा (Haryana) में आज से वे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, इन लोगों को आज से सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानि पब्लिक प्लेस में इनकी एंट्री बैन रहेगी। ऐसे लोग ना रोडवेज बस में सफर कर पाएंगे और ना ट्रेन से कहीं आ-जा पाएंगे। सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, ना पेट्रोल मिलेगा और ना शराब। ना ही राशन और गैस।

इसी तरह पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नए साल से वैक्सीनेशन मैंडेट लागू करने का फैसला किया है। यानी बिना कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए आप पब्लिक प्लेस पर नहीं जा पाएंगे। ना बस-ट्रेन, ऑटो का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही सरकारी कार्यालय या निजी कंपनी में काम कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि किस राज्य ने कहां-कहां वैक्सीनेशन (Vaccine Mandate) को अनिवार्य किया है। 

हरियाणा: बिना कोरोना वैक्सीन के सब पर पाबंदी
हरियाणा में आज से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल-रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हाट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगी। दोनों डोज लगे बिना इन स्थानों पर जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। फुली वैक्सीनेटेड वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ औऱ राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा। सरकारी और निजी बैंकों में भी सिर्फ वही लोग जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों। कॉलेज, पॉलीटेक्निक और यूनिवर्सिटी में भी 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के आधार पर ही प्रवेश मिल पाएगा। पार्क योगशाला, जिम या फिटनेस सेंटर भी यही नियम लागू होगा। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ दोनों डोज लगे लोगों को ही बैठाएंगी। डीसीपी इन सभी स्थानों पर जांच के लिए टीमें बनाएंगे।

पंजाब: 15 जनवरी से सख्ती होगी
पंजाब (Punjab) सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी बैंक, होटल, बार-रेस्टोरेंट, मॉल-शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में 15 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोग ही जा पाएंगे। बस-ट्रेन, ऑटो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी-ब्याह, सामाजिक या धार्मिक आयोजनों, धर्मस्थलों में भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति ही जा पाएंगे। 

राजस्थान: सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन जरूरी
राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों (Public Places) पर नए साल से कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यानी जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, वो ही सर्टिफिकेट दिखाकर पार्क, किले, स्मारक या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेंगे। यहां 31 जनवरी के बाद बिना दोनों डोज लगवाए लोगों को पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध होगा।

कर्नाटक: बिना वैक्सीन के घर से नहीं निकल पाएंगे
कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने 3 दिसंबर से स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों, मॉल-सिनेमा हॉल, थिएटर जैसे सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक ने 5 दिसंबर से सभी अपार्टमेंट, सोसायटी में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है.

महाराष्ट्र : लोकल ट्रेन में भी सख्ती
महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने 28 नवंबर से ही सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा जैसे बस, रेल (Local train), ऑटो और अन्य के लिए वैकसीनेशन होना जरूरी कर दिया था। मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, किसी भी सार्वजनिक आयोजन में भी बिना दोनों डोज लिए किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सेकेंड डोज लेने के भी 14 दिन बाद ही इन जगहों पर एंट्री दी जाएगी। अगर पब्लिक प्लेस पर बिना वैक्सीनेशन के किसी शख्स मिलता है तो 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इन नियमों का पालन ना कराने वालों पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। बसों, टैक्सी आदि में बिना वैक्सीनेशन के यात्रा पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

गोवा: बिना वैक्सीन के नहीं मना पाएंगे जश्न
गोवा (Goa) सरकार ने भी नए साल के लिए खास आदेश जारी किए हैं। यहां कोरोना की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है। या फिर वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अन्यथा नए साल के जश्न से जुड़े किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

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