सार
शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने लाइव ओपन बैठक में वैक्सीनेशन (vaccination) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज (Double dose Vaccine) नहीं लगवाने वाले लोग 31 जनवरी से घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध होगा।
जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना (Corona) दूसरी लहर के बाद एक बार फिर नए मरीजों से टेंशन बढ़ गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने लाइव ओपन बैठक में वैक्सीनेशन (vaccination) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज (Double dose Vaccine) नहीं लगवाने वाले लोग 31 जनवरी से घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध होगा। इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि सभी लोग 31 जनवरी तक दूसरी डोज लगवा लें। अन्यथा बिना दोनों डोज लिए पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी।
सीएम के साथ ओपन लाइव मीटिंग में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने सुझाव दिया है कि राज्य के स्कूल-कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए जाएं। मीणा ने कहा- सैंपलिंग का काम धीमा है। जयपुर की रोज सैंपलिंग 20 हजार होनी चाहिए। वहीं, राजस्थान में 3 जनवरी से कोविड प्रोटोकॉल और नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने सैंपलिंग बढ़ाने के लिए जयपुर के सीएमएचओ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन में इतने ज्यादा कोरोना केस आ गए, लेकिन सैंपलिंग बेहद कम है।
हमें वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करनी होगी
सीएम गहलोत ने कहा कि डेल्टा के वक्त भी हाहाकार मच गया था। वैरिएंट ही पूरी तरह बदल गया था। ओमिक्रॉन कब रूप बदल ले, कह नहीं सकते। राजस्थान में 90 फीसदी लोगों में एंटीबॉडी डेवलप होने की बात सीरो सर्वे में आई है। 31 जनवरी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का समय है। इसके बाद हमें सख्ती करनी होगी। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी बिना वैक्सीन की दोनों डोज लगे व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति (1 फरवरी से) ही नहीं हो।
राजस्थान में ये नई गाइडलाइन
- राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू (night curfew) रहेगा।
- रात 10 बजे तक सिनेमा हॉल खुल सकेंगे, मगर उसमें जाने वालों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
- शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी। राजनीतिक आयोजनों में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग आए तो संचालक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
- रेस्टोरेंट्स की ओर से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे उपलबध रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा रात 10:00 बजे तक रहेगी।
- सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 से रात 11 बजे तक होगा।
- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग में शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ जो 18 या इससे ज्यादा के उम्र के हैं उनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है।
- इसमें छात्र-छात्राओं को स्कूल ले जाने वाले कैब, बस और ऑटो रिक्शा संचालक को भी वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा।
- ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी, मॉल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें 10 बजे तक खुली रहेंगी और यहां काम करने वाले और ग्राहक सभी के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है।
- इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगा। 31 जनवरी 2022 के बाद बताए गए स्थानों पर वैक्सीन के दोनों डोज के साथ एंट्री अनिवार्य कर दी जाएगी और बिना वैक्सीनेशन के पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी।