सार

100 से अधिक महिलाओं से तंत्र-मंत्र के बहाने नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म करने व उनकी अश्लील वीडियो बनाने के दोषी जलेबी बाबा को न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है।

फतेहाबाद(Haryana).  100 से अधिक महिलाओं से तंत्र-मंत्र के बहाने नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म करने व उनकी अश्लील वीडियो बनाने के दोषी जलेबी बाबा को न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने रेप के आरोपी को ये सजा सुनाई है। जलेबी बाबा को अदालत ने दो महिलाओं से दुष्कर्म करने व पॉस्को एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए 14 साल, दुष्कर्म के मामले में सात-सात साल व आईटी एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई। वहीं उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि जुलाई 2018 में जलेबी बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वह एक महिला से दुष्कर्म करता नजर आ रहा था। वीडियो के वायरल होते ही टोहाना में विरोध के स्वर फैल गए और बाबा के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसके बाद उसके खिलाफ गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने दर्ज किया था मामला
टोहाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को टोहाना शहर थाने के तत्कालीन प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर बाबा अमर पुरी उर्फ बिल्लूराम उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट सहित अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने मामले में गवाहों और कई पीड़िताओं से बयान लिया था।

पुलिस को बाबा के घर से मिला था 100 महिलाओं के साथ रेप का वीडियो
पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर उसके घर से अफीम, पिस्तौल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया था। पुलिस ने 100 के करीब महिलाओं के साथ बाबा द्वारा संबंध बनाने का वीडियो भी बरामद किया था। जलेबी बाबा को अदालत ने पांच जनवरी को दोषी करार दिया था।