सार
मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में 25 मई से जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल केस में कोर्ट ने बुधवार, 4 अगस्त को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना में घोटला कर करोड़ों रुपए की काली कमाई करने का आरोप है...
रांची (झारखंड). मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीली सुनने के बाद ईडी की विशेष कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में उनपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। इससे पहले हुई सुनवाई के समय ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी।
60 दिनों में ईडी ने अब तक सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिय गया। ईडी ने पूजा सिंघल को 14 दिनों तक रिमांड में लेकर पूछताछी किया। इसके बाद 25 मई को उसे कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद आईएएस को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। करीब 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल समेत सात लोगों के ऊपर चार्जशीट दाखिल की है।
पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर की गई छापमारी
जानकारी के अनुसार सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर 5 मई को ईडी ने छोपेमारी की थी। इसके बाद इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने पूजा सिंघल और उनके सीएम सुमन सिंह को गिरफ्तार किया थ। दोनों को 14 दिनों तक हिरासत में रखकर पूछताछ की गई। पूछातछ के दौरान ईडी को कई अहम सबूत मिले, जिसकी जांच चल रही है। बता दें कि छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और उनके कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपए नकदी ईडी ने बरामद किए थे।
85 दिनों से जेल में बंद है सीनियर आईएएस पूजा सिंघल
मनरेगा की योजना में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर आईएएस पूजा सिंघल करीब 85 दिनों से जेल में बंद है। इससे पहले 26 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तीन अगस्त का समय दिया है। इसी क्रम में हुई बुधवार 4 अगस्त की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हियरिंग पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट ने खारिज की अपील
रांची ED की स्पेशल कोर्ट ने IAS पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार कर दिया है. सस्पेंडेड IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर रांची ईडी (ED) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब पूजा सिंघल अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं।